Loading election data...

बंग्लादेशी घुसपैठिये के मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज, केंद्र सरकार से अदालत ने मांगा है जवाब

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट में बंग्लादेशी घुसपैठिये के मुद्दे पर गुरुवार को सुनवाई होनी है. केंद्र सरकार से इस मामले में अदालत ने जवाब मांगा है.

By Sameer Oraon | September 12, 2024 10:08 AM
an image

रांची : झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में बंग्लादेशी घुसपैठिये के मुद्दे पर गुरुवार को एक बार फिर सुनवाई होगी. अदालत ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत में इस पर सुनवाई होनी है. गौरतलब है कि दानियल दानिश ने जनहित याचिका दायर कर बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश को रोकने की मांग की थी. दायर याचिका में कहा गया था कि साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा जिले में बड़े पैमाने पर बंग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है.

5 सितंबर को भी हुई इस मामले की सुनवाई

इससे पहले 5 सितंबर को अदालत ने संताल परगना के कई इलाकों में हो रहे अवैध प्रवासियों के घुसने पर जनसंख्या में हो रहे बदलाव को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की. सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता इस सुनवाई के दौरान वर्चुअल रूप से जुड़े थे. उन्होंने कहा था कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश की अलार्मिंग स्थिति है. यह काफी गंभीर मामला है. घुसपैठिये झारखंड के जरिये देश के अन्य राज्यों में प्रवेश कर वहां की आबादी को भी प्रभावित करेंगे.

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार जवाब दायर करने का दिया था निर्देश

इससे पहले तुषार मेहता ने बताया था कि केंद्र सरकार इस मामले में है. इस संवेदनशील विषय पर केंद्र सरकार अपने सभी स्टेक होल्डर जैसे बीएसएफ, आइबी आदि से विचार-विमर्श कर एक कॉप्रिहेंसिव जवाब दायर करेगी. झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने इस मामले में केंद्र सरकार को आवेदन दायर करने का निर्देश दिया था. बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से उनका पक्ष महाधिवक्ता राजीव रंजन रख रहे हैं. उन्होंने बताया था कि छह जिलों के उपायुक्त की ओर से पहले ही जवाब दायर किया जा चुका है.

Also Read: मनोज महतो हत्याकांड : झारखंड हाईकोर्ट ने नक्सली जेठा कच्छप और सनातन की आजीवन कारावास की सजा किया निरस्त

Exit mobile version