एनटीपीसी अफसर की पिटाई मामले में झारखंड होईकोर्ट ने लगाया सरकार पर 100 रुपये का जुर्माना
एनटीपीसी के अधिकारी राकेश नंदन सहाय के साथ हजारीबाग के डीसी सुनील कुमार ने मारपीट की थी. अब इस मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया है.
रांची : एनटीपीसी के अधिकारी राकेश नंदन सहाय के साथ हजारीबाग के तत्कालीन डीसी सुनील कुमार द्वारा मारपीट करने के मामले में दायर क्रीमिनल रिट पर सुनवाई करे हुए हाइकोर्ट ने राज्य सरकार पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि झालसा के पास जमा करने का निर्देश दिया गया है.
मामले पर अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की गयी है. राकेश नंदन सहाय द्वारा दायर रिट पर सुनवाई के बाद जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने उक्त आदेश दिया. सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार को पक्ष रखना है.
वे अनुपस्थित हैं. इसलिए मामले की सुनवाई 16 दिसंबर के लिए स्थगित की जाये. याचिकाकर्ता के वकील ने इसका विरोध किया. कहा कि सुनवाई स्थगित करने को लेकर उन्हें पहले कोई सूचना नहीं दी गयी है. जबकि नियम के तहत उन्हें सूचना दी जानी चाहिए थी. ऐसा नहीं होने से हमें असुविधा हुई है. इसके बाद अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता को पहले सूचना नहीं देने और प्रतिवादी द्वारा समय मांगे जाने पर अदालत ने राज्य सरकार पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया.
Posted By : Sameer Oraon