Loading election data...

झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 1000 रुपये का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया. ये जुर्माना अमित शाह पर टिप्पणी मामले में जवाब दाखिल करने में देरी की वजह लगाया गया.

By Sameer Oraon | May 17, 2024 9:10 PM
an image

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया. ये जुर्माना अदालत में जवाब दाखिल करने में देरी के कारण लगाया गया है. दरअसल कांग्रेस के इस पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला चाईबासा के निचली में चल रहा है. जिससे निरस्त के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

Also Read: झारखंड हाईकोर्ट ने जारी की ई-सेवाओं की क्यूआर निर्देशिका, एक्टिंग चीफ जस्टिस बोले- टेक्नोलॉजी ने बदली अदालती कार्यवाही

क्या हुआ अदालत में

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. इस पर राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कोर्ट से अतिरिक्त समय देने की मांग की. जिस पर जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने नाराजगी व्यक्त की. बता दें कि इस मामले में पहले ही दो बार समय की मांग की जा चुकी है. तीसरी समय मांगने पर ही अदालत ने जुर्माना लगाया. अब इस मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मवकाश के बाद होगी.

क्या है पूरा मामला

दरअसल यह मामला साल 2018 का है. राहुल गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि भाजपा में ही एक हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. कांग्रेस पार्टी में यह संभव नहीं है. उनके इस बयान पर प्रताप कुमार एक नामक शख्स ने चाईबासा की निचली अदालत में एक शिकायतवाद दायर किया था. इस मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया. उसी समन को निरस्त करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

Also Read: रांची की ट्रैफिक व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट ने जतायी नाराजगी, कहा- अब तक क्या कार्रवाई हुई

Exit mobile version