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Jharkhand High Court: टॉफी एवं टी-शर्ट घोटाले में ACB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए टॉफी और टी-शर्ट घोटाले में सरकार को ACB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

Jharkhand High Court: रांची-झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य स्थापना दिवस (वर्ष 2016) पर टॉफी और टी-शर्ट घोटाले से जुड़े पीआइएल पर सुनवाई करते हुए सरकार को एसीबी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. पंकज कुमार यादव की पीआइएल पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ बीआर सारंगी व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया. अदालत ने रिपोर्ट दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है.

एजी ने उठाया था सवाल

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट को बताया गया कि 15 नवंबर 2016 को राज्य स्थापना दिवस पर सरकार ने स्कूली बच्चों के बीच टी-शर्ट और टॉफी वितरण करने का निर्णय लिया था. उसी साल 13 और 14 नवंबर को खरीदारी की गयी और 15 नवंबर को सभी बच्चों के बीच इसे बांट दिया गया. इसमें बड़ा घोटाला किया गया है. महालेखाकार ने भी टी-शर्ट और टॉफी वितरण में गड़बड़ी की बात कही है. एजी की रिपोर्ट में भी इस पर आपत्ति जतायी गयी है. पांच लाख बच्चों के बीच एक ही दिन में टी-शर्ट बांट देने पर सवाल उठाते हुए प्रार्थी ने कहा कि झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के नोडल अफसर ने 14 नवंबर 2016 को टी-शर्ट और टॉफी प्राप्त की. उसे अगले ही दिन 15 नवंबर की सुबह में पांच लाख बच्चों के बीच बांट दिया गया.

कागज पर ही दिखा दी गयी कार्रवाई

कोर्ट को यह भी बताया गया कि सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि एक ही दिन में सामग्री प्राप्त कर उसे अगले दिन की सुबह तक पहुंचा कर बांट दी जाये. कुछ बच्चों को टॉफी और टी-शर्ट बांटकर कागज पर पूरा दिखा दिया गया है. अदालत से मामले के दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया.

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