झारखंड हाईकोर्ट का JPSC को निर्देश, नागपुरी भाषा के प्रार्थी को साक्षात्कार में करें शामिल, जानें पूरा मामला

झारखंड हाईकोर्ट ने व्याख्याता नियुक्ति साक्षात्कार मामले में फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा है कि नागपुरी भाषा विषय में व्याख्याता पद के लिए प्रार्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए.

By Prabhat Khabar News Desk | December 10, 2021 9:23 AM

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने व्याख्याता नियुक्ति साक्षात्कार में शामिल कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जेपीएससी को प्रार्थी को औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि यदि साक्षात्कार समाप्त नहीं हुआ है, तो प्रार्थी को उसमें शामिल कराया जाये.

उनका साक्षात्कार लिया जाये. यह भी कहा कि मामले के अंतिम फैसले से साक्षात्कार प्रभावित होगा. साथ ही जेपीएससी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित की.

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया गया कि उन्होंने नागपुरी भाषा विषय में व्याख्याता पद के लिए वर्ष 2018 में आवदेन किया था. परीक्षा शुल्क का भी भुगतान किया था, लेकिन व्याख्याता नियुक्ति साक्षात्कार में शामिल होने के लिए जेपीएससी द्वारा उन्हें बुलावा नहीं भेजा गया. वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा.

उन्होंने अदालत को बताया कि प्रार्थी ने आवेदन दिया था, लेकिन परीक्षा शुल्क आयोग को प्राप्त नहीं हुआ था. इसलिए आयोग द्वारा साक्षात्कार में शामिल होने के लिए बुलावा नहीं भेजा गया. प्रार्थी मनोज कच्छप ने याचिका दायर की है.

Posted by : Sameer Oraon

Next Article

Exit mobile version