21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

एसटी-एससी कर्मियों को सामान्य कैटेगरी के पदों पर मिलेगी प्रोन्नति, झारखंड हाईकोर्ट ने हटायी रोक

राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत को बताया कि प्रोन्नति पर रोक से कई परेशानियां पैदा हो गयी हैं.

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने एसटी-एससी अधिकारियों और कर्मियों को सामान्य कैटेगरी के पदों पर प्रोन्नति देने के मामले में रोक हटा ली. हाइकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दायर आइए याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद प्रोन्नति पर से रोक हटा दी. अदालत ने कहा कि इस केस के अंतिम आदेश से कर्मियों की दी गयी प्रोन्नति प्रभावित होगी. अगली सुनवाई छह दिसंबर को होगी.

राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत को बताया कि प्रोन्नति पर रोक से कई परेशानियां पैदा हो गयी हैं. इससे कई अधिकारी-कर्मचारी बिना प्रोन्नति पाये ही सेवानिवृत्त हो जायेंगे. महाधिवक्ता ने प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.

Also Read: क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा- धारा 498-ए का हो रहा दुरुपयोग

वहीं, प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन, सौरभ शेखर व दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी की. प्रार्थी राजीव कुमार सिन्हा, अनिल कुमार व अन्य ने अलग-अलग याचिका दायर की है. कार्मिक विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव के हस्ताक्षर से तीन जून 2022 को जारी आदेश में कहा गया है कि एसटी-एससी कैटेगरी के अधिकारियों-कर्मियों को वरीयता के आधार पर सामान्य कैटेगरी के पदों पर भी प्रोन्नति दी जा सकेगी. इस दौरान यह नहीं देखा जायेगा कि उनकी नियुक्ति मेरिट से हुई है अथवा वह प्रोन्नति से आये हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें