ब्राउन शुगर और अफीम की अवैध बिक्री से झारखंड हाईकोर्ट नाराज, रांची एसएसपी को दिया ये निर्देश

खंडपीठ ने कहा है कि सुखदेव नगर थाना सहित अन्य इलाकों में जो भी दुकानदार अथवा अन्य लोग ड्रग्स के धंधे में शामिल हैं, उन्हें शीघ्र चिह्नित कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 3, 2024 7:40 AM
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रांची : राजधानी रांची सहित राज्य में ब्राउन शुगर, अफीम, ड्रग्स की धड़ल्ले से हो रही बिक्री को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया. खंडपीठ ने माैखिक रूप से कहा कि राज्य में नशा का अवैध कारोबार चिंताजनक है. नशा से युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है. नशे का प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. नशे का कारोबार करनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह से रोक लग सके. खंडपीठ ने रांची के एसएसपी को नशा का कारोबार करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

खंडपीठ ने कहा है कि सुखदेव नगर थाना सहित अन्य इलाकों में जो भी दुकानदार अथवा अन्य लोग ड्रग्स के धंधे में शामिल हैं, उन्हें शीघ्र चिह्नित कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये. खंडपीठ ने नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी पर राज्य सरकार को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि प्रभात खबर में ब्राउन शुगर, अफीम, गांजा सहित अन्य नशा के धंधेबाजों के खिलाफ लगातार रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है. विगत दिनों सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर, गांजा की बिक्री करनेवालों की गिरफ्तारी भी हुई है. राजधानी रांची के अन्य क्षेत्रों में भी पुलिस की मौजूदगी में ड्रग्स का अवैध कारोबार चल रहा है. अखबार में प्रकाशित खबर को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया है.

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हाइकोर्ट ने महिला अपराध रंगदारी व जमीन कब्जा संबंधी मामलों की मांगी रिपोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने दुमका के हंसडीहा में स्पेनिश बोलनेवाली महिला (ब्राजीलियाई नागरिक) से हुए गैंगरेप की घटना पर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नाराजगी जतायी. राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य में कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार को पिछले एक माह के अंदर महिला हिंसा, भू-माफियाओं द्वारा जमीन कब्जा, रंगदारी मांगने जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित घटना की जानकारी देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने चार अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.

इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से विदेशी पर्यटकों के लिए बनाये गये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का ड्राफ्ट खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया. एसओपी के ड्राफ्ट में बताया गया है कि विदेशी पर्यटकों व आम लोगों की सुरक्षा के लिए दो हेल्पलाइन नंबर 112 तथा 181 बनाये गये हैं. 112 का ऐप भी है, जिसमें तुरंत सेवा पाने के लिए एसओएस बटन भी रहेगा.

विदेशी पर्यटकों के लिए हेल्पलाइन नंबर-181 बनाया गया है. एसओपी में विदेशी पर्यटकों को अज्ञात जगह पर जाने के पहले झारखंड पुलिस को सूचित करना अनिवार्य होगा. विदेशी पर्यटक यदि 180 दिन से ज्यादा समय के लिए भारत आते हैं, तो उन्हें एफआरआरओ में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है.

विदेशी पर्यटकों को झारखंड में प्रवेश करने के दौरान चेक पोस्ट पर पुलिस को अपने संबंध में जानकारी देनी होगी, ताकि पुलिस उन्हें मार्गदर्शन दे सके. उनके लिए सुरक्षा की उचित व्यवस्था कर सके. उल्लेखनीय है कि दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में विदेशी महिला के साथ गैंगरेप की घटना एक मार्च की रात में हुई थी. पीड़िता अपने पति के साथ बाइक से दुमका होते हुए भागलपुर की ओर जा रही थी. हंसडीहा थाना क्षेत्र में बाजार से पहले रात में कुरुमाहाट में सुनसान जगह पर टेंट लगा कर सो गयी थी. इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और महिला से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस घटना को हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया.

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