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झारखंड हाईकोर्ट ने दिया- नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना तीन सप्ताह में जारी करने का आदेश

अदालत ने कहा है कि नगर निगम और नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त होने के बाद काफी समय बीतने पर भी चुनाव नहीं कराया गया. प्रशासक के माध्यम से नगर निकाय चलाया जा रहा है.

By Prabhat Khabar News Desk | January 4, 2024 11:44 PM

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने नगर निगम और नगर निकाय चुनाव को लेकर तीन सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है. अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया. यह भी कहा कि ओबीसी सीट अभी रिजर्व नहीं रहेगी. सामान्य कैटेगरी की सीट के रूप में नोटिफाई होगी, क्योंकि अभी ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला लागू नहीं है. अदालत गुरुवार को राज्य में नगर निकाय व रांची नगर निगम का चुनाव शीघ्र कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

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अदालत ने कहा है कि नगर निगम और नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त होने के बाद काफी समय बीतने पर भी चुनाव नहीं कराया गया. प्रशासक के माध्यम से नगर निकाय चलाया जा रहा है. यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है. चुनाव नहीं कराना संवैधानिक तंत्र की विफलता है. राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव के लिए तीन सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी करे. उक्त निर्देश देते हुए अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पैरवी की. उन्होंने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि रांची नगर निगम व राज्य में नगर निकाय का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है.

प्रशासक नियुक्त कर काम चलाया जा रहा है. जब तक चुनाव नहीं होता है, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रशासक के बजाय निकाय प्रतिनिधियों को अधिकार दिया जाना चाहिए. अधिवक्ता श्री सिंह ने कहा कि चुनाव नहीं कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है. राज्य सरकार चुनाव कराने के प्रति उदासीन है. उन्होंने अदालत से राज्य सरकार को चुनाव कराने का आदेश देने का आग्रह किया. वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व पार्षद रोशनी खलखो व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी थी. रांची नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल 27 अप्रैल 2023 को समाप्त हो गया था.

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