झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC को दिया आदेश, एपीपी प्रक्रिया को जल्द से जल्द करें पूरा, जानें पूरा मामला

झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC को 2018 से चल रही एपीपी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने उक्त फैसला सुनाया. खंडपीठ ने 25 अगस्त को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

By Sameer Oraon | December 1, 2022 9:36 AM

Jharkhand News: झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को 2018 से चल रही एपीपी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने का आदेश दिया है. हाइकोर्ट ने कहा है कि जेपीएससी सारी प्रक्रिया पूरी कर दो माह के अंदर रिजल्ट का प्रकाशन करे. हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के अधियाचना वापस लेने संबंधी 13 दिसंबर 2021 के आदेश को रद्द कर दिया.

चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने उक्त फैसला सुनाया. खंडपीठ ने 25 अगस्त को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. राज्य सरकार के आदेश के आलोक में जेपीएससी ने 20 जनवरी 2022 को 143 सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया को रद्द कर दिया था.

जेपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जा रहा था. प्रार्थियों ने सरकार के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे रद्द करने का आग्रह किया था. जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल व अधिवक्ता अभय प्रकाश ने खंडपीठ को बताया था कि राज्य सरकार के आदेश के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की गयी है. इसमें जेपीएससी की कोई भूमिका नहीं है.

उल्लेखनीय है कि राज्य भर की अदालतों में एपीपी की कमी को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. साथ ही प्रार्थी विमल कुमार झा, राकेश कुमार सिंह, दिनेश कुमार साहू, संगम कुमार व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर कर सरकार के 13 दिसंबर 2021 के आदेश को चुनाैती दी गयी थी.

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