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झारखंड हाईकोर्ट का सरकार को आदेश- टेट पास मेरिट लिस्ट व सीधी नियुक्ति पर छह हफ्ते में लें निर्णय

नियमावली का चैप्टर-2 के अनुसार सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार या झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा (टेट) आयोजित करेगी. टेट के सफल अभ्यर्थियों की जिलावार मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी तथा शिक्षक पद पर नियुक्ति की जायेगी

झारखंड हाइकोर्ट ने वर्ष 2016 में टेट सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट और सीधी नियुक्ति पर राज्य सरकार को छह सप्ताह में विधिसम्मत निर्णय लेने का आदेश दिया है. हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने प्रार्थी परिमल कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को उक्त आदेश दिया. साथ ही राज्य सरकार को निर्देश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि ‘शिक्षा का अधिकार कानून’ बनाया गया. 30 छात्र पर एक शिक्षक का होना जरूरी है. वर्ष 2020-2021 में सहायक शिक्षक के 95,896 स्वीकृत पद रिक्त थे.

श्री वत्स ने अदालत को बताया कि वर्ष 2016 में झारखंड सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2012 के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) ली गयी. नियमावली का चैप्टर-2 के अनुसार सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार या झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा (टेट) आयोजित करेगी. टेट के सफल अभ्यर्थियों की जिलावार मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी तथा शिक्षक पद पर नियुक्ति की जायेगी. इसी नियमावली के तहत पहले भी टेट लिया गया तथा सफल अभ्यर्थियों की वर्ष 2013, 2014, 2015 में सीधी नियुक्ति की गयी.

फिर 2016 में टेट (47/2016) लिया गया. सफल अभ्यर्थियों की अब तक जिलावार मेरिट लिस्ट भी नहीं बनाया गया और न ही नियुक्ति ही की गयी है. उन्होंने राज्य सरकार को टेट सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाने व नियुक्ति करने का आदेश देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी परिमल कुमार व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी थी.

वर्ष 2012 की शिक्षक नियुक्ति नियमावली में क्या है प्रावधान :

वर्ष 2012 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक नियुक्ति के लिए एक साथ नियमावली बनायी गयी थी. राज्य में वर्ष 2012 की नियमावली के तहत वर्ष 2013 व वर्ष 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई. नियमावली में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति का प्रावधान है.

इसमें अभ्यर्थी के जेटेट के अंक व मैट्रिक, इंटर, स्नातक व शिक्षक प्रशिक्षण के अंक के आधार में मेरिट लिस्ट तैयार करने का प्रावधान है. नियमावली के तहत वर्ष 2013 में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति वर्ष 2015-16 में हुई. इसके बाद सरकार ने नियमावली में बदलाव कर दिया. नयी नियमावली के तहत अब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी को शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देनी होगी. वर्ष 2016 में जेटेट सफल अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी परीक्षा वर्ष 2012 की नियमावली के तहत हुई है. ऐसे में नियमावली के अनुरूप उनकी सीधी नियुक्ति की जाये.

राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 26000 सहायक आचार्य (शिक्षक) की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गयी है. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है. हाइकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार के लिए दो रास्ते हैं. पहला- वर्ष 2012 नियमावली के अनुसार ली गयी टेट के सफल अभ्यर्थियों की जिलावार मेरिट लिस्ट बना कर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त करने का और दूसरा – अपील में जाने का. राज्य सरकार अपील में जाने का रास्ता चुन सकती है. इधर, हाइकोर्ट के इस आदेश के बाद आनेवाले समय में होनेवाली सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों के बीच ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गयी है.

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