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झारखंड हाईकोर्ट ने लगायी एनोस एक्का की गिरफ्तारी पर रोक, जानें क्या है पूरा मामला

पेरोल की अवधि को कम करने को लेकर दायर याचिका पर हुई थी सुनवाई. इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित की गयी है. सरकार ने पहले 31 मई को 90 दिनों का दिया था पेरोल

By Prabhat Khabar News Desk | August 6, 2021 11:37 AM
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Enos ekka news, Jharkhand high court latest news रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने हत्या मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का की ओर से पेरोल की अवधि को कम करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी.

अदालत ने जेल आइजी के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि निर्धारित की. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया गया कि सरकार ने पहले 31 मई को उन्हें 90 दिनों का पेरोल दिया था.

बाद में उसे घटाते हुए सरेंडर करने को कहा गया था. पेरोल कम करने संबंधी जेल आइजी का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध है. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए आैपबंधिक जमानत या पेरोल पर निकले बंदियों को अगले आदेश तक वापस नहीं बुलाने का आदेश दिया है, लेकिन जेल आइजी का उक्त आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के खिलाफ है.

Posted By : Sameer Oraon

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