रांची : रांची विवि के 14 अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट संकाय में अब नामांकन नहीं हो सकेगा. झारखंड हाईकोर्ट ने नामांकन को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. पूर्व में 20 सितंबर को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
रांची विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट में कही थी यह बात
याचिका की मेंटेनेबिलिटी (याचिका सुनवाई योग्य नहीं) पर दोनों पक्षों को सुना था. इससे पूर्व रांची विवि की ओर से खंडपीठ को बताया गया था कि प्रार्थी विद्यार्थी नहीं है. वह सामाजिक कार्यकर्ता है. उसकी दायर जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखते हुए बताया था कि यह मामला रांची विवि के अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट संकाय में नामांकन से जुड़ा है.
दाखिले पर लगा दी गयी रोक
नामांकन पर रोक लगा दी गयी है. विद्यार्थियों के इंटर में नामांकन के लिए प्रार्थी ने जनहित याचिका दायर की है. प्रार्थी मनीष पटवारी ने जनहित याचिका दायर की है. रांची विवि ने वर्ष 2024-2026 सत्र के लिए अपने अंगीभूत कॉलेजों में इंटर में नामांकन नहीं लेने का निर्णय लिया था, जिसे प्रार्थी ने चुनौती दी है.