Rahul Gandhi को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, क्वैशिंग याचिका खारिज, अब चलेगा ट्रायल

अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने राहुल गांधी की क्वैशिंग याचिका खारिज कर दी है. अब मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा.

By Jaya Bharti | February 23, 2024 2:09 PM
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झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ा झटका लगा है. 2018 में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है. राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका खारिज होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पर की गई अमर्यादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा.

अदालत में 9 फरवरी को ही पूरी हो गई थी बहस

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में मामले की सुनवाई 9 फरवरी को पूरी हो गई थी. सुनवाई के दाैरान प्रतिवादी नवीन झा की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय प्रदान किया था. प्रार्थी राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की थी, जबकि प्रतिवादी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, विनोद कुमार साहू और कुमार हर्ष ने पक्ष रखा था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदलात ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. 20 फरवरी को अदालत ने फैसला सुनाया था. आज, 23 फरवरी को कोर्ट के फैसले की कॉपी अपलोड हुई.

Rahul Gandhi ने दायर की थी क्वैशिंग याचिका

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राहुल गांधी ने क्वैशिंग याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनाैती दी थी. शिकायतकर्ता नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज करायी थी. उन्होंने शिकायतवाद में कहा था कि भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी से उनकी भावना आहत हुई है. इस मामले में निचली अदालत ने संज्ञान लिया था, जिसे हाइकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाैती दी गयी.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है. वर्ष 2018 में दिल्ली में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था. इसमें राहुल गांधी ने अमित शाह पर गंभीर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में ऐसे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता. राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था. नवीन झा नामक शख्स ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का केस किया. जिसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की थी.

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