झारखंड सरकार के आग्रह पर हाइकोर्ट ने हटायी रोक, फिर भी पास नहीं हो रहा भवनों का नक्शा, 7 माह से लोग परेशान

झारखंड में भवनों की नक्शा स्वीकृति के लिए निर्धारित शुल्क के अलावा अवैध राशि की मांग की जाती थी. अवैध राशि नहीं देने पर नक्शा स्वीकृत नहीं किया जाता था. जिसके बाद हाइकोर्ट ने कुछ समय के लिए इस पर रोक लगा दी थी.

By Prabhat Khabar News Desk | June 30, 2023 7:17 AM

राणा प्रताप/उत्तम महतो, रांची :

रांची नगर निगम व रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) की ओर से भवनों का नक्शा स्वीकृत नहीं किया जा रहा है. इस कारण सात माह से लोग परेशान हैं. यह स्थिति तब है, जब नक्शा पास करने पर लगायी गयी रोक हटा ली गयी है. राज्य सरकार के आग्रह (आइए याचिका) पर 18 मई 2023 को सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने नक्शा पास करने पर लगी रोक हटा ली थी.

जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने कहा था कि भवनों का नक्शा पास करने में विलंब नहीं हो. भवनों का लंबित नक्शा भी नये ऑटो डीसीआर सॉफ्टवेयर में निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित किया जाये तथा अगली सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट दायर की जाये. अगली सुनवाई के लिए 30 जून की तिथि निर्धारित की गयी है.

इधर, हाइकोर्ट से रोक हटने के बाद भी अब तक रांची नगर निगम व आरआरडीए ने एक भी नक्शा स्वीकृत नहीं किया है. इस संबंध में निगम व आरआरडीए के पदाधिकारियों का कहना है कि नगर विकास विभाग द्वारा नया ऑटो डीसीआर सॉफ्टवेयर नगर निगम व आरआरडीए को उपलब्ध नहीं कराया गया है.

यह है मामला :

भवनों की नक्शा स्वीकृति के लिए निर्धारित शुल्क के अलावा अवैध राशि की मांग की जाती थी. अवैध राशि नहीं देने पर नक्शा स्वीकृत नहीं किया जाता था. छोटा मकान के लिए 30 से 50 हजार व अपार्टमेंट का नक्शा पास करने के लिए 20-30 रुपये प्रति वर्गफीट वसूला जाता था.

नक्शा के मामले में अवैध वसूली को लेकर ‘प्रभात खबर’ में प्रकाशित खबर को हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे रिट याचिका में तब्दील कर दिया था. एक दिसंबर 2022 को हाइकोर्ट ने रांची नगर निगम व आरआरडीए द्वारा नक्शा पास करने पर रोक लगा दी थी. साथ ही नक्शा पास करने की प्रक्रिया को सरल बनाने को कहा था, ताकि लोगों को नक्शा पास कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़े.

नक्शा स्वीकृति प्रणाली में किया गया बदलाव

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने रोक हटाने का आग्रह करते हुए बताया था कि भवनों की नक्शा स्वीकृति प्रणाली में बदलाव लाया गया है. हाइकोर्ट के आदेश व लोगों की परेशानी को देखते हुए इसमें बदलाव किया गया है. अब नक्शा पास करने के लिए पांच स्टेप कर दिया गया है. साथ ही सभी स्टेप के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गयी है. दो मंजिला भवन का नक्शा टाउन प्लानर पास करेंगे, जबकि दो मंजिला से ऊपर के भवन का नक्शा नगर आयुक्त पास करेंगे.

सॉफ्टवेयर में सुधार को लेकर कुछ दिनों तक नक्शा का काम बंद था. अब यह काम फाइनल स्टेज में है. बहुत जल्द नक्शा स्वीकृति का कार्य नगर निगम व आरआरडीए में शुरू होगा.

-गजानंद राम, टाउन प्लानर, नगर विकास

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