Loading election data...

IAS मंजूनाथ भजंत्री को DC पद से हटाने के आदेश पर झारखंड हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, जानें पूरा मामला

मंजूनाथ भजंत्री को डीसी पद से हटाने के मामले में अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग को प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. इसके लिए अदालत ने तीन सप्ताह का समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तिथि निर्धारित की.

By Prabhat Khabar News Desk | August 22, 2023 9:12 AM

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. इसके लिए अदालत ने तीन सप्ताह का समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तिथि निर्धारित की.

मंजूनाथ भजंत्री ने दी निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनाैती

इससे पहले प्रार्थी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के आदेश को गलत बताया गया. किसी भी अधिकारी को पदस्थापित करने व स्थानांतरित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है. चुनाव आयोग को राज्य सरकार के अधिकारी को इस तरह का आदेश देने का अधिकार नहीं है. वहीं भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता डॉ एके सिंह व अधिवक्ता शिवम कुमार ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मंजूनाथ भजंत्री ने याचिका दायर कर भारत निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनाैती दी है.

क्या है पूरा मामला

भारत निर्वाचन आयोग ने छह दिसंबर 2021 को राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें मंजूनाथ भजंत्री को उपायुक्त पद से हटाने और उन्हें चुनावी कार्य में नहीं लगाने का आदेश दिया था. मुख्य सचिव को मंजूनाथ भंजत्री के खिलाफ आरोप पत्र गठित करते हुए कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था. गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे के खिलाफ एक दिन में पांच थानों में केस दर्ज करने के मामले में कार्रवाई करने को कहा था. आयोग ने संसद के खिलाफ छह माह के बाद आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज करने पर जवाब मांगा था. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर भारत निर्वाचन आयोग ने मंजूनाथ भजंत्री को उपायुक्त के पद से हटाने का आदेश दिया था.

मालूम हो कि गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे की शिकायत पर मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ कुंडा थाने में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है. निशिकांत दुबे ने तीन सितंबर 2022 को दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके आधार पर 11 महीने बाद देवघर के निवर्तमान डीसी मंजूनाथ भजंत्री के विरुद्ध कुंडा थाने में विधिवत प्राथमिकी दर्ज की गई. मालूम हो कि सांसद ने तत्कालीन डीसी मंजूनाथ भजंत्री पर ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट, देवघर एयरपोर्ट स्थित डीआरडीओ के प्रतिबंधित क्षेत्र में अनधिकृत व अवैध रूप से प्रवेश करने, सांसद को साजिश के तहत फंसाने, सांसद को जान मारने की धमकी देने, एयरपोर्ट के अधिकारी पर अपने रसूख का धौंस दिखाने, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है.

Also Read: देवघर के पूर्व डीसी के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी, सांसद निशिकांत दुबे की जीरो FIR पर 11 महीने बाद कार्रवाई

Next Article

Exit mobile version