निजी वाहनों में सरकार का नेम प्लेट लगा चलने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

इसमें कहा गया है कि झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्व में जनहित याचिका में आदेश पारित किया था. राज्य सरकार ने भी अधिसूचना जारी की है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है.

By Prabhat Khabar News Desk | January 30, 2024 5:28 AM

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने निजी वाहनों पर झारखंड सरकार का नेम प्लेट व बोर्ड लगा कर चलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने दो सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दायर कर यह बताने का निर्देश दिया कि निजी वाहन में झारखंड सरकार का नेम प्लेट या बोर्ड लगा कर चलनेवालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है, उसकी विस्तृत जानकारी दी जाये.

उल्लेखनीय है कि महादेव दास ने याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्व में जनहित याचिका में आदेश पारित किया था. राज्य सरकार ने भी अधिसूचना जारी की है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है. अभी भी लोग निजी वाहन में झारखंड सरकार, अधिवक्ता, पुलिस, प्रेस आदि का नेम प्लेट लगा कर वाहन चला रहे हैं. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सरायकेला का चमन कुमार नामक व्यक्ति अपने निजी वाहन में झारखंड सरकार का बोर्ड लगा कर भयादोहन कर रहा है.

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