पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले में रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन की संलिप्तता को देखते हुए उन्हें इसी साल चार मई को गिरफ्तार किया था. इस मामले में कांड संख्या-14/ 2022 के तहत बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज है
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक राैशन की अदालत ने सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. जवाब दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि सेना की कब्जेवाली जमीन की अवैध बिक्री में उनकी कोई संलप्तिता नहीं है.
उन्होंने जमानत देने का आग्रह किया. वहीं इडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी है. इडी ने बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले में रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन की संलिप्तता को देखते हुए उन्हें इसी साल चार मई को गिरफ्तार किया था. इस मामले में कांड संख्या-14/ 2022 के तहत बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज है. इडी द्वारा भी इसीआइआर-01/ 2023 दर्ज की गयी है.
छवि रंजन की जमानत पर सुनवाई 20 अक्तूबर को
जमीन घोटाला के मामले में आरोपी निलंबित आइएएस छवि रंजन की जमानत पर 20 अक्तूबर को इडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सुनवाई होगी. सोमवार को उनकी ओर से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. यह मामला चेशायर होम रोड में फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है. इससे पहले उन्होंने बरियातू स्थित सेना की जमीन से जुड़े दूसरे केस में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. इडी रांची में जमीन से जुड़े दो मामलों की जांच कर रहा है. दोनों ही मामलों में छवि रंजन आरोपी है़ं वर्तमान में छवि रंजन होटवार जेल में बंद है