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झारखंड हाईकोर्ट ने व्याख्याता नियुक्ति मामले में JPSC से मांगा जवाब, 19 जून को होगी अगली सुनवाई

साल 2008 में 27 विषयों में 750 व्याख्याताओं की नियुक्ति की गयी थी. नियुक्ति में भारी गड़बड़ी हुई थी. चहेते लोगों को नियुक्त किया गया है.

रांची : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में व्याख्याता नियुक्ति मामले पर सुनवाई हुई. इस मामले में अदालत ने जेपीएसएसी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अब इस मामले की सुनवाई 19 जून को होगी. गौरतलब है कि ये मामला अनिकेत ओहदार ने दायर की है.

क्या है पूरा मामला

साल 2008 में 27 विषयों में जेपीएसएसी द्वारा 750 व्याख्याताओं की नियुक्ति की गयी थी. नियुक्ति में भारी गड़बड़ी हुई थी. चहेते लोगों को नियुक्त किया गया है. तब जेपीएससी के तत्कालीन सचिव रतिकांत झा की ओर से 18 नवंबर 2011 को हाइकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर बताया था कि बंगाली, उड़िया, मैथिली, भूगर्भशास्त्र, गृहविज्ञान, सांख्यिकी व पर्शियन भाषा के रिजल्ट पर परीक्षा नियंत्रक सह सचिव ने हस्ताक्षर किया था, लेकिन 21 विषयों के रिजल्ट पर परीक्षा नियंत्रक सह सचिव ने हस्ताक्षर नहीं किया. आयोग की सहमति भी नहीं थी. संयुक्त मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं किया गया था. फिलहाल सीबीआई द्वारा नियुक्ति गड़बड़ी की जांच चल रही है. जांच रिपोर्ट भी दी जा चुकी है. व्याख्यताओं की सेवा संपुष्टि और एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरण-पदस्थापन भी कर दिया गया है.

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