अवैध खनन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, इन तीन जिलों के डीसी और एसपी को चेतावनी
झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंदा सेन की पीठ ने कहा है कि तीन मई को दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन होना चाहिए
हाइकोर्ट ने अवैध खनन रोकने के सिलसिले में दिये गये आदेश का अक्षरश: अनुपालन नहीं होने पर तीन जिलों के उपायुक्तों और एसपी के खिलाफ ‘आपराधिक कार्यवाही’ शुरू करने की चेतावनी दी है. इन जिलों में पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला का नाम शामिल है. अदालत ने अवैध खनन के मामले में शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिये गये अपने आदेश में यह बात कही है.
साथ ही अवैध खनन रोकने के लिए की गयी कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंदा सेन की पीठ ने कहा है कि तीन मई को दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन होना चाहिए. कोर्ट ने तीन मई को अवैध खनन रोकने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया था.
इसमें खनन क्षेत्रों की जांच, छापामारी करने के अलावा कोयला सहित अन्य सभी प्रकार के खनिजों की ढुलाई करनेवाले वाहनों की जांच करने का निर्देश दिया था. वाहनों की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाना था कि बिना नंबर प्लेट के कोई गाड़ी, खनिजों की ढुलाई में शामिल नहीं हो. अदालत ने जिला प्रशासन को अवैध खनन और खनिजों की अवैध ढुलाई को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने और ऐसा करनेवालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया था.
अदालत ने अपने हालिया आदेश में पहले दिये गये आदेशों के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. साथ ही यह भी कहा है कि तीन मई को दिये गये दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं होने की स्थिति में कोर्ट उपायुक्त और एसपी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा.