रांची, राणा प्रताप: झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह की तीन दिसंबर को गोली मारकर हत्या मामले को गंभीरता से लिया है. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रभात खबर में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया. खंडपीठ ने घटना को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार से जानना चाहा कि हाई सिक्यूरिटी वाले जेल में फायर आर्म्स कैसे पहुंचा? न्यायिक हिरासत में बंद अमन सिंह की कैसे गोली मार कर हत्या कर दी गयी? जेल की सुरक्षा में चूक का क्या कारण रहा? खंडपीठ ने आईजी प्रिजन को मामले की अगली सुनवाई के दौरान वर्चुअल रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तिथि निर्धारित की गयी.
धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या का था आरोपी
इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि घटना की जांच की जा रही है. पुलिस के उच्चाधिकारी घटनास्थल पर गये हुए हैं तथा अमन सिंह की गोली मारकर हत्या से संबंधित सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं. आईजी प्रिजन भी घटनास्थल पर गये हैं. वहां से लौटने के बाद वह घटना के संबंध में रिपोर्ट देंगे. उल्लेखनीय है कि धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के आरोप में धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह की तीन दिसंबर को लगभग तीन बजे गोली मारकर हत्या कर दी गयी. उसे सात गोली मारी गयी.
प्रभात खबर की खबर पर संज्ञान
घटना के बाद अमन सिंह को आनन-फानन में धनबाद स्थित एसएनएमएमसीएच अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. धनबाद के मंडल कारा में घटी इस घटना को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया. झारखंड हाईकोर्ट ने प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जानकारी मांगी है.
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