सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगी झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले पर सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला

इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि वह गैर अनुसूचित जिला हजारीबाग से शारीरिक शिक्षक पद के लिए आवेदन किया था. उन्होंने नियुक्ति के लिए आदेश देने का आग्रह किया.

By Prabhat Khabar News Desk | June 22, 2021 11:45 AM

Jharkhand High School Teacher News रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने हाइ स्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना. अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाइ स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर इस याचिका पर सुनवाई होगी.

इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि वह गैर अनुसूचित जिला हजारीबाग से शारीरिक शिक्षक पद के लिए आवेदन किया था. उन्होंने नियुक्ति के लिए आदेश देने का आग्रह किया.

वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि हाइ स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में हाइकोर्ट की लार्जर बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है. मामला लंबित है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मुकेश रंजन ने याचिका दायर कर शारीरिक शिक्षक पद पर नियुक्ति की मांग की है.

Posted By : Sameer Oraon

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