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Jharkhand Holi Guideline : रांची में लगेगा धारा 144, रैली, जुलूस और DJ पर रोक

Jharkhand Holi Guideline, Ranchi News, रांची न्यूज : आगामी पर्व-त्योहार को देखते हुए रांची में धारा 144 लागू होगी. होली, शब-ए- बारात जैसे पर्व-त्योहार को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है. इस दौरान भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं करने, जुलूस, रैली के अलावा DJ और तेज आवाज में गाना बजाने पर रोक रहेगी. यह 28 मार्च से 30 मार्च, 2021 तक जारी रहेगी. इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी, रांची ने अधिसूचना जारी कर दी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 23, 2021 10:48 PM

Jharkhand Holi Guideline, Ranchi News, रांची न्यूज : आगामी पर्व-त्योहार को देखते हुए रांची में धारा 144 लागू होगी. होली, शब-ए- बारात जैसे पर्व-त्योहार को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है. इस दौरान भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं करने, जुलूस, रैली के अलावा DJ और तेज आवाज में गाना बजाने पर रोक रहेगी. यह 28 मार्च से 30 मार्च, 2021 तक जारी रहेगी. इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी, रांची ने अधिसूचना जारी कर दी है.

Jharkhand holi guideline : रांची में लगेगा धारा 144, रैली, जुलूस और dj पर रोक 2

अनुमंडल कार्यालय सदर, रांची के गोपनीय शाखा की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि पर्व- त्योहार को देखते हुए आगामी 28 मार्च से 30 मार्च, 2021 तक रांची क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी. इस दौरान ना तो DJ बजाने की छूट मिलेगी और ना ही तेज आवाज में गाना बजाने की. इसके अलावा रैली, जुलूस और भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी.

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रांची क्षेत्र में यह निषेधाज्ञा 28 मार्च, 2021 की सुबह 6 बजे से लेकर 30 मार्च, 2021 तक लागू होगा. बताया गया कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी. इस आदेश की प्रति एसपी, डीएसपी, अंचलाधिकारी तथा थाना के नोटिस बोर्ड पर लगाया जायेगा.

Posted By : Samir Ranjan.

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