झारखंड: भगत बंधुओं और कृष्णा साहा ने 27.45 एकड़ पर अवैध खनन कर पंकज मिश्रा को दिये 80 लाख

प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र में इस बात का उल्लेख किया है. अवैध खनन के मामले में दायर पहले आरोप पत्र में पंकज मिश्रा,बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को आरोपी बनाया गया था

By Prabhat Khabar News Desk | September 3, 2023 6:37 AM
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प्रवर्तन निदेशालय ने साहिबगंज में हुए अवैध खनन मामले में दूसरा आरोप पत्र शनिवार को दायर किया. आरोप पत्र में भगत बंधुओं और कृष्णा साहा को आरोपी बनाया गया है. रिपोर्ट में कहा गया कि ट्विंकल भगत, भगवान भगत और कृष्णा साहा ने 27.45 एकड़ भूमि पर अवैध खनन किया है. इस दौरान दो मजदूरों की मौत हुई. मजदूरों की मौत को छुपाने के लिए बिना पुलिस को सूचना दिये शवों को घटनास्थल से हटा दिया गया. आरोपियों ने अवैध खनन से की गयी कमाई में पंकज मिश्रा को हिस्सा के तौर पर 80 लाख रुपये दिये.

प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र में इस बात का उल्लेख किया है. अवैध खनन के मामले में दायर पहले आरोप पत्र में पंकज मिश्रा,बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को आरोपी बनाया गया था. इडी ने शनिवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दायर आरोप पत्र में भगत बंधुओं और कृष्णा साहा द्वारा किये गये अवैध खनन का ब्योरा दिया है.

आरोप पत्र में ट्विंकल भगत की चर्चा करते हुए कहा गया है कि साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़े लोगों के ठिकानों पर हुई छापामारी के दौरान इस अभियुक्त के घर से 28.50 लाख रुपये नकद जब्त किये गये थे. ट्विंकल भगत ने मौजा मुंडली और भुतहा मौजा में अवैध खनन किया था. जांच के दौरान पाया गया कि इस अभियुक्त ने मुंडली मौजा में 3.18 एकड़ में अवैध खनन कर 69.34 लाख सीएफटी पत्थर निकाला. भुतहा मौजा में अवैध खनन कर इस अभियुक्त ने 22.47 लाख सीएफटी जत्था निकाला. इसके बैंक खातों से किये गये लेन देन की जांच में पंकज मिश्रा को 4.87 करोड़ रुपये दिये जाने का ब्योरा मिला. भगवान भगत के मामले की जांच के दौरान पाया गया कि इसे दो प्लॉट पर कुल 13.13 एकड़ क्षेत्र में लीज मिला था.

एक लीज क्षेत्र 7.15 एकड़ और दूसरा लीज़ क्षेत्र 5.98 एकड़ का था. लेकिन इस अभियुक्त ने कुल 21 एकड़ क्षेत्र में खनन किया था. यानी इसने 7.80 एकड़ पर अवैध खनन किया है. इस अभियुक्त की जांच के दौरान यह पाया गया कि इसने सिर्फ 2.30 करोड़ सीएफटी के लिए ही माइनिंग चालान लिया है. लेकिन अवैध खनन कर इससे कई गुना अधिक पत्थर निकाला है. अभियुक्त के बैंक खातों से किये गये लेन देन में पंकज मिश्रा को 40-45 लाख रुपये दिये जाने के सबूत मिले हैं.

इडी द्वारा दायर आरोप पत्र में कृष्णा साहा की चर्चा करते हए यह कहा गया कि इस अभियुक्त को चपांडे मौजा में पत्थर खनन के लिए 6.13 क्षेत्र पर लीज मिला था. लेकिन इसने कुल 12.60 एकड़ क्षेत्र में खनन किया था. अभियुक्त ने लीज क्षेत्र से 6.47 एकड़ अधिक पर अवैध खनन किया और मनी लाउंड्रिंग की. उसके बैंक खातों की जांच में पंकज मिश्रा को 25-30 लाख रुपये देने की जानकारी मिली. साथ ही साहा के खाता में 19 करोड़ रुपये नकद जमा करन के सबूत मिले है.

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