रांची : झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ‘झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एक्ट-2021’ का प्रस्ताव (ड्राफ्ट) तैयार किया जा रहा है. उद्योग विभाग इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है. इसमें झारखंड में नये उद्योगों को स्थापित करने, उद्योग नीति के तहत उद्योगों को लाभ देने, निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है. शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव को लाने की संभावना है.
प्रस्ताव के अनुसार, झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (जेआइपीबी) का गठन किया जायेगा. मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे. उपाध्यक्ष उद्योग मंत्री होंगे. पूर्णकालिक सदस्यों में वित्त मंत्री, खान मंत्री व मुख्य सचिव होंगे.
वहीं, सदस्यों में उद्योग सचिव, विकास आयुक्त, भू-राजस्व, वित्त, वाणिज्यकर, नगर विकास, पथ निर्माण, भवन निर्माण, पर्यटन, कला संस्कृति, खान एवं भूतत्व, स्वास्थ्य, उत्पाद, ग्रामीण विकास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव होंगे. साथ ही उद्योग निदेशक, एसोचैम, फिक्की, सीआइअाइ, चेंबर के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे. मुख्यमंत्री द्वारा नामित दो उद्यमी भी सदस्य होंगे. वहीं एक आइएएस अधिकारी सीइओ होंगे.
बोर्ड द्वारा बोर्ड कार्यकारी समिति और सचिवालय के लिए नियम व प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जायेगा. किसी भी प्रकार के निवेश प्रस्ताव पर अनुदान की स्वीकृति देने का अधिकार होगा. इस अधिनियम के तहत रूल्स एवं रेगुलेशन बनाने का अधिकार होगा. बोर्ड का मुख्यालय रांची में होगा. बोर्ड का कार्यालय देश के विभिन्न हिस्सों या जरूरत पड़ने पर विदेशों में भी होगा. बोर्ड की बैठक वर्ष में दो बार होगी.
एक्ट के तहत एक कार्यकारी समिति भी होगी. कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे. जबकि विकास आयुक्त, उद्योग सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सचिव तथा वित्त सचिव सदस्य होंगे. एक सीइओ होगा. कार्यकारी समिति सचिवालय द्वारा दिये गये कार्यों पर निर्णय लेगा. किसी भी प्रकार की स्वीकृति की समीक्षा करेगा. नीति के तहत अनुदानों के वितरण पर निर्णय लेगा. लोन पर भी निर्णय लेगा.
Posted by : Sameer Oraon