सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर रिट पिटीशन पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की पीठ में याचिका पर सुनवाई हुई. जिसके बाद अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सीएम हेमंत सोरेन का स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए मामले को टालने का आग्रह किया. जिसे कोर्ट स्वीकार कर लिया है. अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी 18 सितंबर को होगी. हालांकि हेमंत सोरेन की ओर से आज होनेवाले रिट पिटीशन की सुनवाई को टालने का अनुरोध किया गया था. मुख्यमंत्री की ओर से दायर आवेदन में कहा गया था कि उनके वकील की तबीयत खराब है. इस कारण वह 15 सितंबर को निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकेंगे. इसलिए अदालत सुनवाई की दूसरी तिथि निर्धारित करें.
23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में किया था रिट पिटीशन दायर
बता दें कि हेमंत सोरेन ने जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी द्वारा जारी समन के आलोक के पूछताछ के लिए हाजिर होने के बदले कानूनी रास्ता अपनाया है. उन्होंने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया था. इसमें पीएमएलए 2002 की धारा 50 और धारा 63 को असंवैधानिक बताया गया है. साथ ही केंद्रीय एजेंसी द्वारा उन्हें राजनीतिक कारणों से परेशान करने का आरोप लगाया गया है. इसलिए अदालत इसमें हस्तक्षेप करते हुए समन को स्थगित करे या पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दे.