उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के आदेश के आलोक में बड़गाईं के अंचालाधिकारी मनोज कुमार ने राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है. यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 13 मई को आइएएस अधिकारी छवि रंजन, कर्मचारी भानु प्रताप सहित अन्य के ठिकानों पर की गयी छापेमारी के बाद उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर की गयी है.
ईडी ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन के खरीद बिक्री के मामले में छापेमारी के दौरान भानु प्रताप के घर से अंचल की जमीन से संंबंधित मूल रजिस्टर जब्त किया था. जब्त किये गये रजिस्टर में बड़े पैमाने पर काट-छांट की गयी थी. इसके अलावा जमीन से संबंधित ऑनलाइन ब्योरा में वैसे लोगों का नाम भी दर्ज किया गया था, जिनका नाम अंचल कार्यालय के रजिस्टर में नहीं था.
छापेमारी के दौरान कर्मचारी के घर से एक डायरी भी जब्त की गयी थी, जिसमें जमीन के कारोबार से जुड़े लाेगों द्वारा अलग-अलग तरह के काम के लिए दी गयी रिश्वत की रकम का उल्लेख है. छापामारी के दौरान कर्मचारी के पास से तीन लाख रुपये जब्त किये गये थे. इन तथ्यों की जानकारी देते हुए इडी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया था.
इसमें कार्रवाई प्रतिवेदन की भी मांग इडी ने की थी. इसी आधार पर रांची डीसी के निर्देश पर बड़गाईं अंचल के अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने सदर थाना में राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी करायी है. यह प्राथमिकी आइपीसी की धारा 465, 466, 467,469, 471, 420, 379 व 474 के तहत दर्ज की गयी है.