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रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को नहीं मिली जमानत, जानें अदालत ने क्या कहा

फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की अवैध खरीद- बिक्री मामले में इडी ने 13 अप्रैल को पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी.

सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को झारखंड हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी. हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छवि रंजन की ओर से दायर डिफॉल्ट जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया. अदालत ने प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि मामले में अनुसंधान पूरा कर सही समय पर इडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है.

इसलिए डिफॉल्ट बेल का मामला नहीं बनता है. इससे पूर्व प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि मामले का अनुसंधान पूरा कर आरोप पत्र दायर कर दिया गया है. उन्होंने डिफॉल्ट जमानत याचिका को खारिज करने का आग्रह किया. वहीं प्रार्थी की अोर से बताया गयाा कि इडी ने निर्धारित समय में आरोप पत्र दायर नहीं किया है. इसके आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी छवि रंजन ने डिफॉल्ट जमानत याचिका दायर की थी. उन्होंने सीआरपीसी की धारा-167 के तहत दायर पिटीशन को इडी की विशेष अदालत द्वारा खारिज करने को चुनाैती दी थी. फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की अवैध खरीद- बिक्री मामले में इडी ने 13 अप्रैल को पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. संलिप्तता के आधार पर छवि रंजन को इस मामले में इडी ने चार मई को गिरफ्तार किया था.

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