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विष्णु अग्रवाल को ईडी का समन, झारखंड सरकार से भी मांगी इन दो जमीन से संबंधित मामले की रिपोर्ट

ईडी ने सेना के कब्जेवाली जमीन और हेहल के बजरा मौजा की जमीन को अस्थायी रूप से जब्त किया है. इसके बाद चेशायर होम रोड की जमीन मामले में विष्णु अग्रवाल को समन भेजा

इडी ने चेशायर होम रोड जमीन की खरीद-बिक्री की जांच के मामले में व्यापारी विष्णु अग्रवाल को समन जारी किया है. इडी ने विष्णु अग्रवाल को 21 जून को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है. साथ ही राज्य सरकार से सेना के कब्जेवाली जमीन और हेहल अंचल की बजरा स्थित जमीन के मामले में प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा तैयार की गयी जांच रिपोर्ट की कॉपी भी मांगी है.

इडी ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री के मामले की जांच में तीन मामलों को चुना था. इसमें सेना के कब्जेवाली जमीन, चेशायर होम रोड स्थित जमीन और हेहल के बजरा मौजा स्थित जमीन का मामला शामिल है. इडी ने जांच के बाद सेना के कब्जेवाली जमीन के सिलसिले में आरोप पत्र दायर कर दिया है.

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साथ ही सेना के कब्जेवाली जमीन और हेहल के बजरा मौजा की जमीन को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है. इसके बाद इडी ने चेशायर होम रोड की जमीन के मामले में विष्णु अग्रवाल को समन किया है. यह जमीन विष्णु अग्रवाल ने पुनीत भार्गव से खरीदी है. जमीन का म्यूटेशन विष्णु अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर किया गया है. पुनीत भार्गव ने विष्णु अग्रवाल से मिली रकम में से 1.50 करोड़ रुपये प्रेम प्रकाश के खाते में ट्रांसफर कर दिये थे. जमीन की इस खरीद-बिक्री में भी तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन की महत्वपूर्ण भूमिका है.

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