सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, मुख्यमंत्री ने की ये अपील
कोर्ट ने इस बिंदु पर अभी कोई फैसला नहीं किया है. मुख्यमंत्री की ओर से दायर आवेदन में कहा गया है कि उनके वकील की तबीयत खराब है. इस कारण वह 15 सितंबर को निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर रिट पिटीशन पर सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की पीठ में याचिका पर सुनवाई होगी. हालांकि हेमंत सोरेन की ओर से 15 सितंबर को होनेवाले रिट पिटीशन की सुनवाई को टालने का अनुरोध किया गया है.
कोर्ट ने इस बिंदु पर अभी कोई फैसला नहीं किया है. मुख्यमंत्री की ओर से दायर आवेदन में कहा गया है कि उनके वकील की तबीयत खराब है. इस कारण वह 15 सितंबर को निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकेंगे. इसलिए अदालत सुनवाई की दूसरी तिथि निर्धारित करे. उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन ने जमीन खरीद बिक्री मामले में इडी द्वारा जारी समन के आलोक के पूछताछ के लिए हाजिर होने के बदले कानूनी रास्ता अपनाया है.
उन्होंने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया था. इसमें पीएमएलए 2002 की धारा 50 और धारा 63 को असंवैधानिक बताया गया है.
अब तक पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष नहीं हुए हैं हाजिर
गौरतलब है कि इडी ने 14 अगस्त को जब उन्हें बुलाया था, तब सीएम ने इडी की इस कार्रवाई पर कड़ा एतराज जताया था. उन्होंने इडी को पत्र भेजकर कहा था कि केंद्रीय एजेंसी पिछले एक वर्ष से उन्हें इसलिए परेशान कर रही है कि उनकी सरकार केंद्र सरकार के साथ नहीं है. श्री सोरेन ने इडी से अविलंब समन वापस लेने का आग्रह किया था.
ऐसा नहीं करने पर उन्होंने कानूनी सहारा लेने की बात भी कही थी. हालांकि इसके बावजूद ईडी द्वारा दूसरा समन भेजकर 24 अगस्त को उन्हें बुलाया गया है. इसमें भी वे पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए. जिसके बाद जांच एजेंसी ने एक फिर से 9 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था. जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसले लेने की बात कही थी.