रांची : झारखंड में अगले वित्तीय वर्ष में वर्तमान नीति के तहत ही शराब की बिक्री की जायेगी. वित्तीय वर्ष 2023-24 रविवार को समाप्त हो जायेगा. नये वित्तीय वर्ष में पूर्व से चयनित प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से खुदरा दुकानों में शराब की बिक्री की जायेगी. राज्य में खुदरा शराब बिक्री के लिए प्लेसमेंट एजेंसी का चयन वर्ष 2025 तक के लिए किया गया है. कुछ जिलाें में शर्त के अनुरूप शराब की बिक्री नहीं करने के कारण एजेंसी को हटाया गया था, वहां फिर से प्लेंसमेंट एजेंसी का चयन किया गया है. इसकी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गयी है. इस संबंध में भी प्रावधान के अनुरूप दिशा-निर्देश जारी कर दिया जायेगा. राज्य में फिलहाल जेएसबीसीएल की देखरेख में शराब की बिक्री होती है. दुकानों में खुदरा शराब बेचने के लिए प्लेसमेंट एजेंसी का चयन किया गया है.
राजस्व के लक्ष्य में की जायेगी बढ़ोतरी : मंत्री
उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में राजस्व के लक्ष्य में बढ़ोतरी की जायेगी. वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 2360 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य रखा गया था. इस बार निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है. उन्होंने कहा कि राजस्व में और बढ़ोतरी कैसे हो, इस पर विचार किया जायेगा. लोकसभा चुनाव के बाद आवश्यकतानुसार नीति की समीक्षा भी की जायेगी, ताकि राज्य को और अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके.
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विभाग के एनओसी के बिना कैसे काम करेगी एजेंसी : संघ
झारखंड शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा है कि प्लेसमेंट एजेंसी के लिए अगले वित्तीय वर्ष में कार्य करने के लिए विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है. वर्तमान में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी अगर कार्य करती है, तो विभाग को इस आशय का एनओसी देना होगा कि वर्तमान एजेंसी पर कोई बकाया नहीं है. उन्होंने कहा है कि बिना एनओसी के कोई एजेंसी कार्य नहीं कर सकता है. एजेंसी के कार्य को लेकर संघ ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है.