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प्रार्थी उमेश कुमार को विधायक अनूप सिंह की ओर मिल रही है धमकी, शराब टेंडर गड़बड़ी मामले में बोले अधिवक्ता

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दायर कर यह बताने को कहा कि विकल्प गुप्ता पर कितने केस दर्ज हैं. इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 18 मई की तिथि निर्धारित की.

झारखंड हाइकोर्ट ने थोक व खुदरा शराब के टेंडर में हुई गड़बड़ियों की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि इस याचिका को वापस लेने को लेकर प्रार्थी उमेश कुमार को भी विधायक अनूप सिंह की ओर से धमकी दी जा रही है. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि धमकी देने की जानकारी दो सप्ताह के अंदर पूरक शपथ पत्र दायर कर दें और उसे रिकॉर्ड पर लायें.

वहीं खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दायर कर यह बताने को कहा कि विकल्प गुप्ता पर कितने केस दर्ज हैं. इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 18 मई की तिथि निर्धारित की. मामले में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए ऑनलाइन पक्ष रखा. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि प्रार्थी को धमकी देने की दलील में कोई सच्चाई नहीं है.

कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है. प्रार्थी के अधिवक्ता को विकल्प गुप्ता इस केस में सहयोग कर रहे हैं, वह इस केस से संबंधित नहीं हैं. एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी नहीं है. उसके खिलाफ गंभीर आरोप में यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है. राज्य सरकार का शपथ पत्र रिकॉर्ड पर नहीं आ पाया है. पिछली सुनवाई के दाैरान वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रार्थी के क्रेडेंशियल पर सवाल उठाया था.

क्या है मामला :

प्रार्थी धनबाद निवासी उमेश कुमार ने जनहित याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि शराब के होलसेल के टेंडर में शामिल होने के लिए 25 लाख रुपये नन रिफंडेबल राशि तय की गयी थी. टेंडर लेने के लिए कोलकाता से झारखंड के तीन जिलों में अलग-अलग खातों में करोड़ों रुपये ट्रांसफर किये गये थे. यह उन कंपनियों के खाते में भेजा गया था, जिसमें काफी कम राशि हुआ करती थी. उन्हीं खातों से राज्य के अन्य जिलों में शराब के होलसेल के टेंडर के लिए 25 -25 लाख रुपये जमा कराया गया था. प्रार्थी ने इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है.

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