कोलकाता/नयी दिल्लीः झारखंड में एक कथित पोंजी धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण कानून के तहत पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है. ईडी ने सोमवार को यह जानकारी दी.
एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि हेमंत कुमार सिन्हा को हावड़ा से 19 जून को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे झारखंड की राजधानी रांची में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत के सामने पेश किया गया.
अदालत ने आरोपी को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. बयान में कहा गया कि हेमंत कुमार सिन्हा कुछ समय पहले झारखंड में हुए एक कथित चिट फंड धोखाधड़ी मामले में आरोपी है और ईडी ने जांच के बाद पिछले साल मार्च में सिन्हा तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
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ईडी की ओर से कहा गया है कि आरोपी “फरार” था और अदालत के सामने पेशी से बच रहा था, जिसके बाद अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. बयान के अनुसार, ईडी ने झारखंड पुलिस द्वारा दाखिल किये गये आरोप पत्रों का अध्ययन करने के बाद सिन्हा, उसकी कंपनी एमएसएस आयुर्वेदिक हेल्थकेयर ट्रस्ट, अन्य आरोपी राकेश कुमार पोद्दार तथा मुकेश कुमार पोद्दार के विरुद्ध धन शोधन का मामला दर्ज किया गया था.
ईडी ने कहा कि आरोपी व्यक्ति एक पोंजी योजना चला रहे थे, जिसमें वे हर व्यक्ति से 3000 रुपये लेते थे और उन्हें तीन महीने में चार गुना पैसा देने का वादा करते थे. जांच में पता चला कि कंपनी ने लोगों से 10 करोड़ रुपये की ठगी की थी.
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Posted By: Mithilesh Jha