इस शख्स की तरह अमित अग्रवाल को भी जमानत मिलने की थी उम्मीद, लेकिन CBI ने पहले ही ले लिया रिमांड पर
अमित अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे कोलकाता पुलिस कमिश्नर बनाम अमित अग्रवाल में आइए दायर किया है. इसमें कहा गया है कि सीबीआइ और इडी उसे हमेशा जेल में रखना चाहती है.
रांची : मनी लाउंड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिलीप घोष को हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी. यह देख उसे (अमित अग्रवाल) भी जमानत मिलने की उम्मीद थी. लेकिन सीबीआइ ने इससे पहले ही उसे रिमांड पर ले लिया. अमित अग्रवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हस्तक्षेप याचिका (आइए) में यह बात कही गयी है. अमित अग्रवाल की ओर से दायर याचिका में सीबीआइ द्वारा उसे रिमांड पर लिये जाने के अवैध घोषित करते हुए जमानत देने की मांग की है. साथ ही हाइकोर्ट द्वारा दिये गये उस आदेश पर ‘स्टे ऑर्डर’ देने को कहा है जिसमें उसकी भूमिका की जांच का आदेश दिया गया है.
अमित अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे कोलकाता पुलिस कमिश्नर बनाम अमित अग्रवाल में आइए दायर किया है. इसमें कहा गया है कि सीबीआइ और इडी उसे हमेशा जेल में रखना चाहती है. इडी ने राजीव कैश कांड मामले में उसे गिरफ्तार किया था. इस मामले में उसे जमानत मिल चुकी है. इसके बाद इडी ने दस्तावेज में जालसाजी कर चेशायर होम रोड स्थित सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में एक इसीआइआर दर्ज की. इस मामले में उसे और दिलीप घोष सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया.
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इस मामले में इडी द्वारा गिरफ्तार किये गये दिलीप घोष को झारखंड हाइकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इसलिए उसे भी जमानत पर रिहा किये जाने की संभावना थी. उसकी जमानत याचिका की जिस दिन सुनवाई होनेवाली थी, उससे एक दिन पहले ही सीबीआइ ने उसे राजीव कैश कांड के सिलसिले में दर्ज मामले में रिमांड पर ले लिया.