PMLA कोर्ट ने दिया मनी लाउंड्रिंग के आरोपी दाहू, सुनील यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की-जब्ती का आदेश
साहिबगंज में जारी अवैध खनन की जांच के दौरान इडी ने राजेश यादव उर्फ दाहू और उसके भाई सुनील को पूछताछ के लिए समन जारी किया था. पहली बार जारी समन पर दोनों पूछताछ के लिए हाजिर हुए
प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के अनुरोध पर पीएमएलए कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया है. न्यायालय ने इडी के अनुरोध पर फरार चल रहे दाहू यादव व उसके भाई सुनील यादव के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया है. दाहू कि पिता पशुपति यादव व बेटा राहुल के अलावा पंकज मिश्रा को रिम्स में फोन उपलब्ध करानेवाले चंदन व सूरज पंडित के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है.
साहिबगंज में जारी अवैध खनन की जांच के दौरान इडी ने राजेश यादव उर्फ दाहू और उसके भाई सुनील को पूछताछ के लिए समन जारी किया था. पहली बार जारी समन पर दोनों पूछताछ के लिए हाजिर हुए. इसके बाद से दोनों गायब हो गये. इनके गायब होने के बाद इडी के अनुरोध पर कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. लेकिन, दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी.
इसके बाद इडी के अनुरोध पर इन दोनों के खिलाफ कुर्की-जब्ती आदेश जारी किया गया है. इडी ने अवैध खनन की जांच के दौरान पाया कि दाहू ने अवैध खनन से अर्जित धन का उपयोग ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलने में किया. कंपनी की देख-रेख उसके पिता व बेटे करते हैं. इडी ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया. इडी के आवेदन पर विचार करने के बाद पीएमएलए कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया.