जमीन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी विष्णु अग्रवाल को मिली सशर्त जमानत

साथ ही विष्णु अग्रवाल को निचली अदालत में प्रत्येक तिथि को उपस्थित रहने का निर्देश दिया, जब तक कि छूट न मिले. अदालत ने यह भी कहा कि दर्ज निष्कर्ष अस्थायी प्रकृति के है और मामले की योग्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

By Prabhat Khabar News Desk | January 13, 2024 3:42 AM

रांची : झारखंड हाइकोर्ट से जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी व्यवसायी विष्णु कुमार अग्रवाल को बड़ी राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन से जुड़े मामले में उन्हें सशर्त जमानत दी है. अदालत ने शुक्रवार को याचिका पर फैसला सुनाया. पूर्व में पांच जनवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने प्रार्थी को इडी की विशेष अदालत में समान राशि की दो जमानत के साथ एक लाख (सिर्फ एक लाख) का बेल बांड जमा करने, प्रार्थी किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करने, गवाहों को धमकी नहीं देने जैसी शर्तें लगायी हैं.

अदालत ने कहा कि प्रार्थी को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में साैंपना होगा और यदि वह इसे जारी कराना चाहता है, तो वह संबंधित अदालत के समक्ष उचित आवेदन करेगा, जो योग्यता के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के आवेदन पर फैसला करेगी. साथ ही विष्णु अग्रवाल को निचली अदालत में प्रत्येक तिथि को उपस्थित रहने का निर्देश दिया, जब तक कि छूट न मिले. अदालत ने यह भी कहा कि दर्ज निष्कर्ष अस्थायी प्रकृति के है और मामले की योग्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ट्रायल कोर्ट मुकदमे में पेश किये गये सबूतों के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए स्वतंत्र होगा.

Also Read: विष्णु अग्रवाल पर ईडी ने की केस दर्ज करने की अनुशंसा, मूल दस्तावेज से की छेड़छाड़
बचाव पक्ष ने कहा : विष्णु अग्रवाल निर्दोष हैं

इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय व अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पैरवी की. उन्होंने अदालत को बताया कि मामले में विष्णु अग्रवाल निर्दोष हैं. विष्णु अग्रवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने निचली अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है. वैसी स्थिति में उन्हें जमानत की सुविधा देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि विष्णु अग्रवाल ने जमानत याचिका दायर की थी. उनके खिलाफ इडी ने चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन गलत तरीके से खरीदने का आरोप लगाया है. मामले की जांच के दौरान इडी ने पाया था कि जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक एकड़ जमीन खरीदी गयी है.

अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सख्ती बरतें : उपायुक्त

लातेहार. उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त हिमांशु मोहन की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई. उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी आंनद कुमार से अवैध खनन रोकने के लिए की गयी कार्रवाई की जानकारी ली. इस पर जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि अप्रैल से दिसंबर 2023 तक जिले मे 102 स्थानों पर जांच की गयी. जिसमें अवैध खनन, अवैध खनिज के परिवहन में संलग्न 47 व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी. नियम का उल्लंघन करते हुए खनिज की ढ़ुलाई करने वाले 356 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर उनसे अर्थदंड वसूला गया है.

अप्रैल से दिसंबर 2023 के बीच नियम का उल्लंघन कर खनन कार्य करने वाले, खनिज का परिवहन करने वाले व्यक्तियों से कुल 54 लाख 75 हजार रुपये की वसूली की गयी. उपायुक्त ने पदाधिकारियों को अवैध खनन रोकने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया. उन्होंने जिले के बालूमाथ, बारियातु, चंदवा, लातेहार एवं मानिका के अंचल अधिकारियों को संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी के साथ अवैध खनन रोकने के लिए औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया. बैठक में अवैध खनन की रोकथाम के लिए इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट अधिष्ठापित करने पर चर्चा किया गया.

ये शर्तें लगायी गयीं

अदालत ने सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने, गवाहों को धमकी नहीं देने, पासपोर्ट जमा करने, सुनवाई की प्रत्येक तिथि को निचली अदालत में उपस्थित रहने की शर्त लगायी है.

Next Article

Exit mobile version