dl charges in jharkhand रांची : झारखंड में गुरुवार से परिवहन संबंधी शुल्क महंगा हो जायेगा. बुधवार को परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव ब्रजेंद्र हेमरोम के हस्ताक्षर से झारखंड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी कर दी गयी. गजट का भी प्रकाशन हो गया है. यानी अब वाहनों का परमिट, ड्राइविंग व लर्निंग लाइसेंस लेना हो या फिर परिवहन संबंधी कोई और शुल्क सभी मेें बढ़ोतरी की गयी है.
झारखंड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली 2021 को 27 जुलाई को कैबिनेट से मंजूरी दी गयी थी. परमिट सहित अन्य चीजों के शुल्क में करीब दोगुनी तक बढ़ोतरी की गयी है. बसों को पांच साल के स्थायी परमिट के लिए 6000 की जगह अब 9000 रुपये चुकाने होंगे.
वहीं, मालवाहक वाहनों को परमिट के लिए दो की जगह चार हजार रुपये शुल्क देने होंगे. इसी तरह लर्निंग लाइसेंस के लिए 100 की जगह 200 रुपये और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 300 की जगह 500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा.
विशेष सवारी गाड़ी, पांच साल का परमिट शुल्क : 9000 रुपये
बस, पांच साल का स्थायी परमिट शुल्क : 9000 रुपये
विशेष मोटर कैब के लिए स्थायी परमिट शुल्क : 3000 रुपये
विशेष मोटरकैब का पांच साल का परमिट शुल्क: 9000 रुपये
मीटर के साथ कैब, कार का स्थायी परमिट शुल्क : 4000 रुपये
दो क्षेत्रों के लिए कार का परमिट शुल्क : 6000 रुपये
कैब में एक या अधिक क्षेत्रों का परमिट शुल्क : 15000 रुपये
अस्थायी परमिट के लिए आवेदन शुल्क: 1000 रुपये
समय सारिणी परिवर्तन शुल्क: 5000 रुपये
अस्थायी मालवाहक व सवारी गाड़ी परमिट के लिए शुल्क : 500 रुपये
मालवाहक के स्थायी परमिट के लिए आवेदन शुल्क : 1000 रुपये
मीटर के साथ कैब का दो क्षेत्रों के लिए पांच साल का परमिट शुल्क: 6000 रुपये
मद पहले अब
लर्निंग लाइसेंस 100 200
ड्राइविंग लाइसेंस 300 500
लाइसेंस रिनुअल 150 300
दस्तावेज प्रति शुल्क 150 300
चालक अनुज्ञप्ति प्रति शुल्क 50 100
मेडिकल सर्टिफिकेट शुल्क 60 150
योग्यता प्रमाण पत्र 120 250
Posted By : Sameer Oraon