Explainer: क्या है झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, कौन और कैसे ले सकता है लाभ? जानिए
झारखंड सरकार की ऐसी ही अहम योजनाओं में एक है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना. हेमंत सोरेन सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना के तहत जिन्हें लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है, वे राज्य के तकनीकी बेराजगार युवा हैं.
Mukhyamantri Protsahan Yojna: झारखंड सरकार की ओर से शुरू की गई कई तरह की योजनाएं हैं. सभी योजनाएं नागरिकों को सीधे तौर पर लाभ दिलाने वाली है. सरकार की ऐसी ही अहम योजनाओं में एक है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना. हेमंत सोरेन सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना के तहत जिन्हें लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है, वे राज्य के तकनीकी बेराजगार युवा हैं. राज्य के सभी जिलों में संचालित नियोजनालय इसके नोडल दफ्तर हैं. यहीं से इस योजना की विस्तृत जानकारी ली जा सकती है.
क्या है यह योजना
इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से की गई है. इस योजना का मूल उद्देश्य राज्य के सभी नागरिक जो शिक्षित होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं, उन्हें पांच हजार की आर्थिक सहायता प्रदान करना है. यह प्रोत्साहन राशि साल में एक बार दी जाएगी. इसके लिए राज्य सरकार और श्रम विभाग की ओर से योग्यता व शर्तें निर्धारित की गयी है. इन्हें पूरा करने वाले बेरोजगार युवा इसके पात्र होंगे.
किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ
इस योजना का लाभ केवल वही तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवा उठा सकते हैं, जिनके पास नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से किसी भी रोजगार या स्वरोजगार में शामिल ना होने का प्रमाणपत्र होगा. या राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, सरकारी आईटीआई, सरकारी पॉलिटेक्निक से पढ़ें हों. यदि आपके पास इस तरह के किसी कोर्स का सर्टिफिकेट है और आप झारखंड के निवासी हैं, बेरोजगार हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी.
जानें क्या है पात्रता
-
आवेदक बेरोजगार होना चाहिए
-
आवेदक झारखंड नियोजनालय से रजिस्टर्ड हो
-
योजना के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखता हो
-
झारखंड राज्य का रहने वाला हो
-
बैक अकाउंट हो
-
आधार कार्ड हो
-
किसी तरह का आपराधिक बैकग्राउंड न हो
-
किसी भी वजह से 48 घंटे या इससे अधिक का कारावास नहीं हुआ हो
-
नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन कराने के दिन उम्र 18 से अधिक और 35 साल से कम होनी चाहिए
यह मिलेगा लाभ
चयनीत उम्मीदवारों को प्रतिवर्ष पांच हजर रुपये दिये जायेंगे. फिलहाल यह एक साल के लिए होगा. विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति और दिव्यांगों के लिए 50 फीसदी अतिरिक्त राशि दी जाएगी.
ऐसे करना है आवेदन
उम्मीदवारों को संबंधित जिले के नियोजनालय से फॉर्म लेकर, मांगी गयी सूचनाओं को देते हुए आवेदन जमा करना होगा. इसके साथ दी गई सूचनाओं की सत्यता को लेकर एफिडेविट देना होगा. इसके बाद उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमिटी आवेदन का सत्यापन करेगी. इसके बाद सेलेक्टेड उम्मीदवारों को राशि दी जाएगी.