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झारखंड नगर निकाय चुनाव: कैबिनेट का बड़ा फैसला, मेयर और अध्यक्ष पद का आरक्षण अब रोटेशन पर नहीं

आदिवासी संगठनों ने रोटेशन पॉलिसी का विरोध किया था. बाद में यह मामला टीएसी में गया, जहां इस रोटेशन का विरोध हुआ. कैबिनेट का यह निर्णय इसी विवाद को दूर करने की कोशिश है.

By Prabhat Khabar News Desk | December 15, 2022 9:24 AM

झारखंड कैबिनेट ने नगर विकास झारखंड नगर पालिका विधेयक (संशोधन)-2022 के गठन की स्वीकृति दे दी है. इसमें पूर्व से चले आ रहे रोटेशन (चक्रानुक्रम) के आधार पर मेयर व अध्यक्ष के पद पर आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है. कैबिनेट की सचिव वंदना डाडेल ने यह जानकारी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दी. उल्लेखनीय है कि रांची में मेयर का पद एसटी के लिए रिजर्व है, लेकिन रोटेशन के आधार पर इस बार यह सीट एससी के लिए रिजर्व हो गया था.

विभिन्न आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध किया था. बाद में यह मामला टीएसी में गया, जहां इस रोटेशन का विरोध हुआ. कैबिनेट का यह निर्णय इसी विवाद को दूर करने की कोशिश है. मंत्रिपरिषद ने अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को आवासीय कार्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पास किया है. यह देखा गया कि इन अफसरों को दायित्वों का निर्वहन एक समय सीमा के भीतर करना होता है. वहीं सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में पांच दिवसीय कार्य दिवस है.

दुर्घटना में मौत पर मनरेगाकर्मी के आश्रित को मिलेंगे दो लाख

मंत्रिपरिषद ने मनरेगा कर्मियों की दुर्घटना में मौत होने पर अब आश्रित को दो लाख रुपये के भुगतान का फैसला किया है. पहले 75 हजार रुपये मिलते थे. घायलों को पहले 37500 रुपये मिलते थे, अब 75,000 रुपये दिये जायेंगे. वहीं सामान्य परिस्थिति में मृत्यु होने पर 30 हजार रुपये दिये जाते थे, अब एक लाख दिये जायेंगे. डोभा में डूब कर मरनेवालों के परिजनों को 50 हजार अनुग्रह राशि की जगह एक लाख रुपये दिये जायेंगे.

कोर्ट फीस की दरों में संशोधन

मंत्रिपरिषद ने न्यायालयों के अंतर्गत विभिन्न वादों पर चार्जेबल कोर्ट फीस की दर संशोधित कर दी है. तीन सदस्यीय कमेटी ने जो अनुशंसा की है, उसके मुताबिक अब सूट वैल्यू 100 रुपये से 5000 रुपये तक को यथावत रखा गया है. सूट वैल्यू 5000 रुपये से 50,000 तक को भी यथावत रखा गया है. सूट वैल्यू 50,000 से 5,00,000 तक में 6500 रुपये के साथ तीन प्रतिशत राशि कोर्ट फीस देनी होगी. सूट वैल्यू पांच लाख से 20 लाख तक में 20 हजार तथा तीन प्रतिशत राशि कोर्ट फीस लगेगी. कोर्ट फीस की अधिकतम सीमा तीन लाख रुपये तय कर दी गयी है.

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