शहरी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिये जाने के मुद्दे पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने हरमू चौक से आक्रोश रथयात्रा की शुरुआत की. यह यात्रा सभी 53 वार्ड में जायेगी. मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव कराने पर क्यों तुली है?
बिना आरक्षण नगर निकाय चुनाव कराये जाने से प्रदेश के ओबीसी समुदाय में आक्रोश है. सूबेदार एसएन सिंह कुशवाहा व प्रभात शर्मा ने कहा कि सरकार को हर हालत में ओबीसी का आरक्षण बहाल करना होगा. मौके पर हीरालाल साहा, उमेश जायसवाल, सुरेश ठाकुर, अभय, फुलेश्वर ठाकुर, मोहम्मद जहांगीर अंसारी, अमन ठाकुर, जगदीश साहू उपस्थित थे. 26 नवंबर को आक्रोश मार्च निकाला जायेगा.
रांची. राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रांची नगर निगम चुनाव के लिए नामित अधिकारियों को निर्वाची व सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाया है. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है. मेयर चुनाव के लिए सुधीर बाड़ा निर्वाची पदाधिकारी व शशि नीलिमा डुंगडुंग, उपेंद्र कुमार व देवनीस होरो सहायक निर्वाची पदाधिकारी होंगे. वहीं वार्ड एक से छह के लिए मनोज कुमार (सीओ बड़गाईं) व
अमित कुमार (शहर सीओ) व पुष्पक रजक (अनगड़ा सीओ), वार्ड सात से 13 के लिए गौतम साहू (बीडीओ इटकी) व विजय सोनी (बीडीओ ओरमांझी) व उत्तम कुमार (बीडीओ अनगड़ा), वार्ड 14 से 21 के लिए विनोद प्रजापति (सीओ नामकुम) व प्रदीप कुमार (सीओ रातू) व जफर हसनात (सीओ चान्हो), वार्ड 22 से 29 के लिए ओमप्रकाश मंडल (सीओ हेहल) और पवन लकड़ा (बीडीओ सिल्ली) व प्रदीप भगत (बीडीओ चान्हो),
वार्ड 30 से 37 के लिए विजय केरकेट्टा (सीओ ओरमांझी) और विजय खलखो (सीओ मांडर) व शंकर विद्यार्थी (सीओ बुढ़मू), वार्ड 38 से 45 के लिए अविनाश पुर्नेंदु (सीओ लापुंग) और दिवाकर द्विवेदी (सीओ कांके) व संतोष शुक्ला (सीओ नगड़ी), वार्ड 46 से 53 के लिए रश्मि लकड़ा (सीओ इटकी) और शिशुपाल आर्य (सीओ खलारी) व सुमंत तिर्की (सीओ बेड़ो) क्रमश: निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी होंगे.
रांची की कुंदरेशी मुंडा और जमशेदपुर के तिलका मुर्मू ने नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में 17 नवंबर को जारी अधिसूचना संख्या तीन को असंवैधानिक बताते हुए झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को पीआइएल दाखिल किया. इसमें कहा गया है कि यह अधिसूचना आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन है. उधर, सोमवार को लक्ष्मीनारायण मुंडा ने हाइकोर्ट में पीआइएल दाखिल किया़ इसमें कहा गया है कि शिडयूल एरिया में नगरपालिका अधिनियम गलत है. इसे रोका जाना चाहिए.