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झारखंड के 49 नगर निकायों में चुनाव की घोषणा इसी साल, बगैर ओबीसी आरक्षण के होगी वोटिंग

झारखंड के सभी नगर निकायों चुनावों में इसी साल चुनाव की घोषणा हो जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है. बगैर ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने का फैसला लिया गया है. बता दें कि इन निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो रहा है.

झारखंड के सभी 49 नगर निकायों में इसी वर्ष चुनाव की घोषणा संभव है. राज्य सरकार द्वारा बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तैयारी तेज दी है. निकायों का परिसीमन पूर्व में ही किया जा चुका है. मतदाता सूची तैयार की जा रही है. ओबीसी आरक्षण पर किये गये फैसले से संबंधित गजट प्रकाशन के बाद आरक्षण रोस्टर पर भी काम चल रहा है.

15 नवंबर के बाद कभी भी निकाय चुनाव की घोषणा होने का कयास लगाया जा रहा है. हालांकि, आधिकारिक रूप से राज्य सरकार या निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है. रांची नगर निगम समेत राज्य के 35 नगर निकायों का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही चुनाव कराने का फैसला किया गया है. इन निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग पिछले ढाई वर्षों से लंबित धनबाद और देवघर नगर निगम समेत 14 निकायों के साथ ही उक्त निकायों में भी चुनाव की तैयारी कर रहा है.

झारखंड राज्य नगर निकाय निर्वाचन नियमावली में नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के छह महीने पूर्व चुनाव कराने से संबंधित प्रावधान है. इसी वजह से राज्य में एक साथ नगर निकायों का चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है.

  • नौ नगर निगम, 20 नगर परिषद व 20 नगर पंचायत हैं झारखंड में

  • राज्य के 10 जिलों के 14 नगर निकायों में 2020 से लंबित है चुनाव

  • कोरोना के कारण तिथि निर्धारित करने के बाद भी नहीं हुआ चुनाव

ओबीसी आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा आधार

राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव की तर्ज पर नगर निकाय चुनाव भी ओबीसी आरक्षण के बगैर कराने का फैसला किया है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल रमेश बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के मामले में पारित आदेश को आधार बनाया गया है. आदेश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या को अन्य श्रेणी में मानते हुए ओबीसी की जनसंख्या के अनुसार सीटों को अनारक्षित किया जायेगा.

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