रांची : शादी मेंं दहेज लेने वाले को राज्य के नगर निकायों में अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिलेगी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद नगर विकास विभाग ने निकायों में अनुकंपा पर नौकरी देने के पूर्व निर्धारित प्रावधानों में संशोधन किया है. इसके मुताबिक निकायों में कर्मी की पत्नी या पति, पुत्र या विधवा पुत्रवधू, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता पुत्री, मृत्यु के समय पिता पर आश्रित विवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र, दत्तक अविवाहित पुत्री और अविवाहित नगरपालिका कर्मी के मामले में 50 वर्ष से कम उम्र के माता या पिता को अनुकंपा पर बहाल किया जा सकेगा.
फंस गयी थीं नियुक्तियां :
पूर्व में कार्मिक विभाग के द्वारा बनाये नियम पर अनुकंपा पर नियुक्ति होती थी. परंतु, कुछ वर्ष पहले कार्मिक विभाग ने अनुकंपा पर नौकरी देने से संबंधित आदेश को हटा दिया था. जिसकी वजह से नगर निकायों, बोर्ड, निगम इत्यादि में अनुकंपा पर होनेवाली नियुक्तियां फंस गयी थी. निकायों द्वारा नगर विकास विभाग से मार्गदर्शन मांगने पर इससे संबंधित संकल्प जारी कर दिया गया है.
अपराधी, दिवालिया या पागल की बहाली नहीं
अनुकंपा पर होने वाली नियुक्ति पर दहेज नहीं लेने की बाध्यता समेत कई अन्य शर्तें भी रखी गयी है. पागल, दिवालिया घोषित व संज्ञेय अपराध करनेवालों की बहाली नहीं की जायेगी. अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र सहित कई कागजात देना होगा. जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता वाली अनुकंपा समिति की अनुशंसा पर नियुक्तियां की जायेगी. किसी नगर पालिका कर्मी के सात वर्ष से अधिक समय तक गायब रहने पर उसे सिविल डेथ घोषित करते हुए आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्त किया जा सकेगा.