Jharkhand News : किशोरी से गैंगरेप करने के मामले में 4 नबालिगों को उम्र कैद की सजा, साल 2018 में घटी थी घटना, जानें क्या पूरा मामला
पीड़िता ने सबके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी़ इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस (जेेजे) बोर्ड से चार आरोपी, जो 16 वर्ष से ऊपर के थे, उनका मामला पोक्सो सह चिल्ड्रेन की विशेष अदालत में स्थानांतरित किया था. दो नाबालिग, जिनकी उम्र 16 वर्ष से कम थी, उनकी सुनवाई जेजे बोर्ड में चल रही थी़ सात जून 2019 को जेजे बोर्ड ने दोनों को 10-10 हजार रुपये के मुचलके व भविष्य में किसी प्रकार का अपराध नहीं करने का बांड भरवाने के बाद रिहा किया था. अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किये गये़
Jharkhand News, Ranchi News, sexual assault case ranchi रांची : पोक्सो सह चिल्ड्रेन की विशेष अदालत ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार नाबालिगों को उम्र कैद की सजा सुनायी. साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है़. घटना चान्हो थाना क्षेत्र में घटी थी. अदालत ने स्पीडी ट्रायल के जरिये दो साल में सजा सुनायी. जानकारी के मुताबिक, चार मार्च 2018 की शाम पीड़िता शौच के लिए निकली थी. उसी वक्त गांव के छह नाबालिगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था़
पीड़िता ने सबके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी़ इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस (जेेजे) बोर्ड से चार आरोपी, जो 16 वर्ष से ऊपर के थे, उनका मामला पोक्सो सह चिल्ड्रेन की विशेष अदालत में स्थानांतरित किया था. दो नाबालिग, जिनकी उम्र 16 वर्ष से कम थी, उनकी सुनवाई जेजे बोर्ड में चल रही थी़ सात जून 2019 को जेजे बोर्ड ने दोनों को 10-10 हजार रुपये के मुचलके व भविष्य में किसी प्रकार का अपराध नहीं करने का बांड भरवाने के बाद रिहा किया था. अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किये गये़
इनमें पीड़िता की मां, पिता, चिकित्सक, केस के आइओ व एक अन्य शामिल थे़. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने फैसले पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि वह हाइकोर्ट में चुनौती देंगे़
Posted By : Sameer Oraon