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Jharkhand News: दुर्घटना और अपराधिक घटनाओं में लगेगी लगाम, सड़क सुरक्षा को लेकर उठाया जा रहा ये कदम

Jharkhand News: अब चार पहिया और व्यवसायिक वाहन में ट्रैफिकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा. ये कदम सड़क सुरक्षा के मद्देनजर उठाया जा रहा है.

रांची : सड़क सुरक्षा को लेकर चार पहिया, सार्वजनिक सेवा वाहन और व्यवसायिक वाहन में ट्रैफिकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा. इससे दुर्घटना व किसी प्रकार के अपराध को रोकने में आसानी होगी. ट्रैफिकिंग डिवाइस और आपातकालीन पैनिक बटन का एक्सेस परिवहन, ट्रैफिक तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े„ पदाधिकारियों के पास होगा, ताकि उन्हें किसी आपात स्थिति में वाहन के संबंध में लगातार जानकारी मिलती रहे. एक जनवरी 2019 के पूर्व बने वाहन जिनमें ट्रैफिकिंग डिवाइस और आपातकालीन पैनिक बटन नहीं लगा है. ऐसे में वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा उसे फिट किया जाना अनिवार्य किया गया है. उक्त निर्देश जारी होने के ƒबाद वाहन निर्माता कंपनी ट्रैफिकिंग डिवाइस और आपातकालीन पैनिक बटन लगा कर बिक्री के लिए भेजेंगे.

एजेंसियां वाहन कंपनियों से करेगी पत्राचार

झारखंड सरकार की सड़क सुरक्षा की लीड एजेंसिंयों को ट्रैफिकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन लगाने के लिए वाहन कंपनियों से पत्राचार करने को कहा गया है. परिवहन विभाग द्वारा इस संबंध मेंŠ अधिसूचना व इसका पालन सड़क सुरक्षा की लीड एजेंŠसी और परिवहन विभाग द्वारा प्रेषित अगले आदेश के बाद शुरू किया जायेगा. उपयुक्त प्रस्ताव पर परिवहन विभाग के मंत्री का भी अनुमोदन प्राप्त है.

वाहन मालिक चालकों को करेंगे प्रशिक्षित

वाहन मालिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ट्रैफिकिंग डिवाइस और आपातकालीन पैनिक बटन के संबंध में चालक को प्रशिक्षित करेंगे. वाहन के मालिक और चालक को ट्रैफिकिंग डिवाइस और आपातकालीन पैनिक बटन में छेड़छाड़ की अनुमित नहीं होगी. यदि ट्रैफिकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन डाटा व अलर्ट नहीं दे रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वाहन चालक अथवा मालिक उसमें सुधार होने के बाद ही वाहन का परिचालन करेंगे. वर्तमान में स्कूल बसों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है. जिससे स्कूल बसों को ट्रैक किया जा रहा है.

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