एसीपी व एमएसीपी देने के मामले में सरकार को मिला समय
एसीपी व एमएसीपी देने के मामले में सरकार को मिला समय
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सिपाही संवर्ग के कर्मियों को एसीपी व एमएसीपी देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने महाधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार कर राज्य सरकार को समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई तीन फरवरी 2021 को होगी. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि मामले को एक माह के अंदर सुलझा लिया जायेगा.
एसीपी व एमएसीपी देने के बिंदु पर वित्त विभाग व गृह विभाग की आपत्तियों को दूर कर लिया जायेगा. इसके लिए महाधिवक्ता ने चार सप्ताह का समय देने का आग्रह किया. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखते हुए अदालत से सिपाही संवर्ग के कर्मियों को ससमय एसीपी व एमएसीपी का लाभ देने के लिए सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया.
पूर्व में गृह विभाग ने शपथ पत्र दायर कर बताया था कि विभाग सिपाही संवर्ग को एसीपी व एमएसीपी का लाभ देने को तैयार है, लेकिन प्रशिक्षण केंद्र की कमी के कारण विलंब हो रहा है.झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की अोर से याचिका दायर की है.
posted by : sameer oraon