खनिज ढोनेवाले वाहनों को झारखंड में देना होगा टोल टैक्स, लेकिन नहीं लगेगा टोल नाका, जानें कैबिनेट के अन्य फैसले

खनिज ढोनेवाले वाहनों को झारखंड में देना होगा टोल टैक्स लेकिन टोल नाका नहीं लगेगा, वाहनों को चालान के साथ एट सोर्स ही टोल टैक्स देना होगा. खनिज को रेलवे साइडिंग तक ले जाने पर भी देना होगा टैक्स. 1200 रुपये टोल टैक्स चुकाना होगा वाहनों को खनन क्षेत्रों में आने व जाने के लिए

By Prabhat Khabar News Desk | September 15, 2021 8:43 AM
an image

Jharkhand News, toll tax for mining transport vehicles रांची : राज्य से खनिज पदार्थ ढोनेवाले वाहनों को टोल टैक्स देना होगा. हालांकि इसके लिए कोई टोल नाका नहीं लगाया जायेगा. वाहनों को माइनिंग चालान के साथ एट सोर्स ही टोल टैक्स देना होगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक में झारखंड राजमार्ग फीस दरों का निर्धारण एवं संग्रहण संशोधन नियमावली 2021 को मंजूरी दी गयी.

इसके मुताबिक खनिज ढोनेवाले वाहनों को प्रति ट्रिप 600 रुपये टोल टैक्स के रूप में देना होगा. वाहनों को खनन क्षेत्रों में आने और जाने के लिए कुल 1200 रुपये टोल टैक्स चुकाना होगा. खनिज को रेलवे साइडिंग तक ले जाने की स्थिति में भी टैक्स देय होगा. इस फैसले से राज्य को सालाना 600 से 700 करोड़ रुपये अतिरिक्त आमदनी का अनुमान लगाया गया है.

शराब व्यापारियों को मिली राहत :

कैबिनेट ने कोविड-19 के मद्देनजर उत्पन्न हालात को देखते हुए शराब के खुदरा व्यापारियों को राहत देने का फैसला किया. वित्तीय वर्ष 2021-22 के मई माह के निर्धारित उत्पाद परिवहन कर की वसूली वास्तविक उठाव या निर्धारित लक्ष्य का 50 प्रतिशत (दोनों में जो भी अधिक हो) करने की मंजूरी प्रदान की.

लगेगी पोटो हो, गंगा नारायण सिंह और भागीरथ मांझी की मूर्तियां : कैबिनेट ने बिरसा मुंडा जेल परिसर में निर्माणाधीन बिरसा मुंडा संग्रहालय में अमर स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ मांझी, गंगा नारायण सिंह व पोटो हो की प्रतिमा निर्माण का कार्य मनोनयन के आधार पर मेसर्स रामसुतार आर्ट क्रिएशन को देने की अनुमति दी. संग्रहालय में पहले ही राज्य के 11 विभूतियों की प्रतिमाओं के निर्माण को मंजूरी दी गयी थी. अब अतिरिक्त तीन प्रतिमाओं के निर्माण की अनुमति दी गयी है.

कैबिनेट के अन्य फैसले

झारखंड राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के संकल्प में संशोधन को मंजूरी

झारखंड राज्य किशोर न्याय निधि के गठन को मंजूरी

झारखंड राज्य खाद्य आयोग, रांची के अधीन सदस्य के दो पदों के सृजन को मंजूरी

झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धाराओं में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति

33 केबीए विद्युत शक्ति उपकेंद्र निर्माण के लिए धनबाद आवास बोर्ड द्वारा 0.45 एकड़ भूमि के नि:शुल्क हस्तांतरण को मंजूरी

गोविदंपुर-साहिबगंज पथ 58.26 किमी के मजबूतीकरण के लिए 46.20 करोड़ स्वीकृत

टाटा-आदित्यपुर स्टेशन के बीच रोड ओवरब्रिज के लिए 44.04 करोड़ रुपये स्वीकृत

गढ़वा के नगरऊंटारी में अनुमंडलीय न्यायालय के लिए 63 पदों के सृजन की स्वीकृति

पंचम झारखंड विधानसभा के षष्टम सत्र के सत्रावसान पर स्वीकृति

झारखंड स्टेट डेटा सेंटर के आइटी सेंटर के एक्सपेंशन के लिए 57.82 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति

राज्य भार प्रेषण केंद्र, सरवल के संचालन के लिए पूर्व के पदों को विलोपित करते हुए झारखंड ऊर्जा संरचण निगम लिमिटेड को हस्तांतरित करने की स्वीकृति

गरीबों को पांच माह तक पांच किलो मुफ्त खाद्यान्न

कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को जुलाई से नवंबर 2021 तक पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त वितरण करने के प्रस्ताव पर सहमति दी. इसके लिए 141 करोड़ व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी.

गिरिडीह बनेगी सोलर सिटी

कैबिनेट ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश पर राज्य के शहरों को सोलर सिटी के रूप में चयन व विकसित करने के लिए 80.75 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी. रूफ टॉप पॉवर प्लांट (बिना बैटरी) के लिए 3.75 करोड़ रुपये जेरेडा को अनुदान के रूप में देने का निर्णय लिया.

Posted by : Sameer Oraon

Exit mobile version