Jharkhand News: जेल आइजी ने नहीं दिया लालू से मिलनेवालों का ब्योरा, शो-कॉज नोटिस
कारा महानिरीक्षक व बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक द्वारा जेल मैनुअल के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट दायर नहीं करने पर अदालत ने नाराजगी जतायी.
झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई की. कारा महानिरीक्षक व बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक द्वारा जेल मैनुअल के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट दायर नहीं करने पर अदालत ने नाराजगी जतायी. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए कारा महानिरीक्षक व जेल अधीक्षक को शो कॉज जारी किया और पूछा कि अदालत के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया? मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.
इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिम्स की ओर से प्रस्तुत लालू प्रसाद की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट को देखा. रिपोर्ट में बताया गया कि लालू प्रसाद को और स्वास्थ्य संबंधी जटिलता नहीं है. पिछली सुनवाई के दौरान कारा महानिरीक्षक व बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक को जेल मैनुअल के अनुपालन पर संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था. साथ ही लालू प्रसाद से भेंट करनेवालों से संबंधित विजिटर रजिस्टर भी पेश करने को कहा गया था, पर रिपोर्ट व रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये गये.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी लालू प्रसाद ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर सीबीआइ अदालत के सजा संबंधी आदेश को चुनौती दी है. सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को चारा घोटाला के आरसी-68ए/96 (चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी) मामले में पांच साल की सजा सुनायी थी. हालांकि, इस मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है.
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बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक से भी कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण
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जेल मैनुअल के अनुपालन की रिपोर्ट और विजिटर रजिस्टर नहीं प्रस्तुत करने पर अदालत ने जतायी नाराजगी
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रिम्स ने दी रिपोर्ट : कहा लालू प्रसाद को और स्वास्थ्य संबंधी जटिलता नहीं
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अदालत ने पूछा : क्यों नहीं हुआ आदेश का अनुपालन, 27 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
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जमानत के मामले में सीबीआइ ने लिया समय : हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की अोर से दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मामले की सुनवाई के दाैरान अदालत ने सीबीआइ के आग्रह को स्वीकार करते हुए जवाब देने के लिए समय प्रदान किया.
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पक्ष रखते हुए आधी सजा पूरी होने के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया. गौरतलब है कि दुमका कोषागार से जुड़े मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने विभिन्न धाराअों में लालू प्रसाद को सात-सात साल की सजा सुनायी थी.
Posted by: Pritish Sahay