jharkhand news : डीसी रहते दिया आदेश, सचिव बन गये तब तक भी उस पर अमल नहीं

12 साल पहले आदिवासी को उसकी जमीन पर दखल-दिहानी दिलाने का दिया था आदेश, पर अंचल में दब कर रह गयी फाइल

By Prabhat Khabar News Desk | December 14, 2020 7:51 AM

रांची : वर्ष 2007-08 में रांची का उपायुक्त रहते हुए केके सोन ने सामू मुंडा मामले में जमीन पर दखल दिहानी का आदेश दिया था. अब 12 साल बाद भू-राजस्व सचिव के रूप में उन्होंने जांच का निर्देश दिया है कि अब तक दखल-दिहानी क्यों नहीं हुआ? उन्होंने दखल- दिहानी नहीं कराने के लिए नगड़ी के अंचलाधिकारी और अन्य के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की है.

ज्ञात हो कि एचइसी निर्माण के समय सामू मुंडा की 1.34 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था. सरकार ने पुनर्वास के लिए नया सराय में मुंडा को 60 डिसमिल जमीन दी थी. इस जमीन पर बलिराम गोप ने कब्जा कर लिया था.

इस मामले में भू-राजस्व सचिव केके सोन ने रांची के उपायुक्त को पत्र भेजा है. कहा गया है कि नया सराय निवासी सामू मुंडा ने न्यायालय के आदेश के आलोक में दखल-दिहानी नहीं कराने की शिकायत की है. एसएआर कोर्ट ने केस नंबर 2707/2012 में सामू मुंडा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जमीन पर दखल-दिहानी का आदेश दिया था. उपायुक्त और प्रमंडलीय आयुक्त की अदालत ने भी मुंडा के पक्ष में फैसला दिया.

हाइकोर्ट ने सुनवाई के बाद सात जनवरी 2020 को मुंडा के पक्ष में दखल-दिहानी का आदेश दिया. लेकिन इस आदेश के आलोक में खाता नंबर 35 के प्लॉट नंबर 1597 और 1598 पर दखल-दिहानी नहीं की गयी. सचिव ने उपायुक्त को यह निर्देश दिया है कि वह इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेकर दखल-दिहानी करायें.

ऐसे काम करता है सरकारी सिस्टम

12 साल पहले आदिवासी को उसकी जमीन पर दखल-दिहानी दिलाने का दिया था आदेश, पर अंचल में दब कर रह गयी फाइल

प्रोन्नत होकर डीसी से सचिव बन गये और भू-राजस्व का काम संभाला तो पता चला गड़बड़ी का, नगड़ी सीओ के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई का निर्देश

हर फैसला पक्ष में, फिर भी नहीं मिला हक

एसएआर कोर्ट ने भी सामू मुंडा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जमीन पर दखल-दिहानी का दिया था आदेश

उपायुक्त और प्रमंडलीय आयुक्त की अदालत ने भी मुंडा के पक्ष में फैसला दिया

हाइकोर्ट ने भी सात जनवरी 2020 को मुंडा के पक्ष में दखल-दिहानी का दिया आदेश

नया सराय में मुंडा को मिली 60 डिसमिल जमीन पर बलिराम गोप ने कर लिया है कब्जा

सामू मुंडा मामले की सुनवाई चल रही थी. प्रतिवादी पक्ष द्वारा न्यायालय में चल रहे मामले से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया गया है. इसके बारे में वादी को भी सूचना दी गयी थी. शनिवार को दखल दिहानी का आदेश कर दिया गया है.

वंदना सेजवालकर, सीओ नगड़ी

posted by : sameer oraon

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