Ranchi News, Water Encroachment Case Ranchi, रांची : रांची के बड़ा तालाब समेत अन्य जलस्रोतों के संरक्षण व अतिक्रमण मुक्त करने के मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार व नगर निगम से पूछा है कि आखिर किसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है. चीफ जस्टिस रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए हिनू नदी पर हुए अतिक्रमण मामले में नगर निगम से जवाब मांगा है.
अदालत ने पूछा कि हिनू नदी के किनारे सिर्फ 25 फीट चहारदीवारी से अतिक्रमण हटा कर नगर निगम ने अपनी कार्रवाई क्यों बंद कर दी. अदालत ने यह भी बताने को कहा कि यह चहारदीवारी वैध है या अवैध. अदालत ने इस मामले में उपायुक्त रांची को भी ऑनलाइन उपस्थित होने का निर्देश दिया है. पूछा है कि जब नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने जाती है, तो उन्हें पर्याप्त सुरक्षा बल क्यों नहीं उपलब्ध कराये जाते हैं. अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि विरोध करने वाले कितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
खुशबू कटारूका द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से बताया गया कि हिनू नदी पर अतिक्रमण करने वाले 82 लोगों को नोटिस जारी किया गया है. यहां के अवैध निर्माण को हटाया जायेगा.
ऑर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से बताया कि रांची और उसके आसपास स्थित जलाशयों की थ्री डी इमेज उपलब्ध कराने की कोशिश की जायेगी. अदालत ने पूछा है कि वर्ष 1929 में रांची में कितने जलाशय थे. कितने समाप्त हो गये. इनका क्षेत्रफल कितना सिमट गया है. इधर, सरकार की ओर से बताया गया कि जलस्रोतों का सर्वे करने के लिए आठ सदस्यीय टीम का गठन किया गया है. जलस्रोत अतिक्रमण मामले पर झारखंड हाईकोर्ट का सरकार से सवाल तथा News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ.
Posted By : Sameer Oraon