Jharkhand: नियम विरूद्ध हुई झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम में मैनेजर (टेक्निकल) की नियुक्ति, नौकरी गयी
झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम में मैनेजर (टेक्निकल) पद पर तीन कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी थी. तीनों कर्मियों की नियुक्ति नियम के विरूद्ध जा कर की गयी. नियुक्त तीन कर्मियों में से दो की नौकरी जा चुकी है.
Jharkhand News : झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम में मैनेजर (टेक्निकल) की नियुक्ति भी सरकार द्वारा निर्धारित नियम के खिलाफ की गयी है. इस बीच प्रभात खबर में दो कर्मचारियों की गलत नियुक्ति से संबंधित खबर प्रकाशित होने के बाद निगम ने दोनों की नौकरी समाप्त कर दी है. निगम ने सेवानिवृति के बाद अजय कुमार झा को भी गलत ढंग से नियुक्त किया है.
क्या कहता है नियम
नियमानुसार सेवानिवृत कर्मचारियों को संविदा के आधार पर एक साल के लिए नियुक्ति की जानी है. नियुक्त कर्मचारी का काम संतोषप्रद पाये जाने पर उसे एक-एक साल के लिए दो बार अवधि विस्तार किया जा सकता है. यानी सेवानिवृत कर्मचारी को एक ही साथ तीन साल के लिए संविदा पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है. निगम ने इस नियम का उल्लंघन कर अजय कुमार झा को संविदा के आधार पर एक ही बार तीन साल के लिए नियुक्त कर लिया.
दो कर्मचारियों की पहले भी हुई नियुक्ति
इससे पहले भी दो कर्मचारियों उदय भानु सिंह और सुरेश शर्मा की नियुक्ति निगम ने नियम का उल्लंघन कर की थी. सुरेश शर्मा को लेखापाल के पद पर संविदा के आधार पर एक ही साथ तीन साल के नियुक्त किया गया था. 65 साल की उम्रे पूरा करने के बाद श्री शर्मा की सेवा समाप्त कर दी गयी.