जमशेदपुर : उपायुक्त के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुवार को साकची ठाकुरबाड़ी रोड के नारायण टावर स्थिति आॅब्स एंड गायनो केयर सेंटर की औचक जांच की. जांच में पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन व गंभीर अनियमितता पायी गयी है. अल्ट्रासाउंड मशीन का कोई रिकॉर्ड सेंटर के पास नहीं था.
सेंटर का क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पूर्व में कराये गये रजिस्ट्रेशन का भी रिनुवल नहीं कराया गया था. बिना लाइसेंस के संचालित होने के कारण जांच टीम ने दो मशीनों के साथ सेंटर को सील कर दिया है. एक पोर्टेबल मशीन को कब्जे में ले लिया. एक मशीन सील कर जिम्मेनामा पर सुपुर्द कर दिया गया है.
गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने का लेकर गठित प्रशासनिक टीम ने कार्यपालक दंडाधिकारी श्रीमती सविता टोपनो की अगुवाई में यहां जांच करने पहुंची थी. टीम में डॉ मीना कालुंडिया, डाॅ विमलेश कुमार, पूर्वी पाल, अधिवक्ता रिंकी तिवारी, पंकज कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी विनय भूषण तिवारी शामिल थे.
जांच टीम ने पाया कि केयर सेंटर ने एक ही निबंधन को दोनों अल्ट्रासाउंड मशीनों के लिए दर्ज कर रखा है. नियमानुसार एक मशीन को खराब अथवा कार्य नहीं करने की स्थिति में दूसरी मशीन लिये जाने पर उसकी विधिवत जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी जानी है जबकि केयर सेंटर द्वारा ऐसा नहीं किया गया. नियम के विपरीत यहां पोर्टेबल मशीन का उपयोग किया जा रहा था जिसे टीम ने तत्काल जब्त कर लिया है.
केंद्र की जांच के दौरान उपस्थित डॉ पिंकी राय ने जांच टीम को बताया कि वह सिर्फ नन इनवेसिव प्रोसीजर करती है. जबकि जांच टीम को केंद्र में इनवेसिव प्रोसीजर (डीएंडसी) के भी साक्ष्य व सामान मिले. केंद्र के भीतर एक कमरे में दरवाजे पर ओटी लिखा था जबकि भीतर ओटी लाइट भी थी. टीम ने इसे गंभीर कृत्य माना है.
Posted By : sameer oraon